अब आधार नंबर से मिनटों में बना सकते है पेनकार्ड, फॉलो करे यह प्रोसेस

फॉलो करे यह प्रोसेस

Update: 2023-09-20 08:22 GMT
स्थायी खाता संख्या (पैन) यानी पैन नंबर देश में आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला 10 अंकों का कोड है। पैन कार्ड देश में नागरिकों और संगठनों को टैक्स उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है। पैन कार्ड हर करदाता के लिए एक पहचान पत्र के रूप में काम करता है। फिजिकल पैन कार्ड की बात करें तो इसे सुरक्षित रखना एक बड़ा काम है। अब जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं तो ई-पैन आपके लिए उपयोगी हो सकता है। क्या आपने ई-पैन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको ई-पैन के बारे में विस्तार से बताएंगे...
ई-पैन, जैसा कि नाम से पता चलता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्मित और वितरित किया जाता है। यानी इसे रिलीज होने में कम समय लगता है. ई-पैन सेवा के माध्यम से तत्काल पैन तुरंत जारी किया जाता है। पैन कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाता है और इसके लिए यूजर्स को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। ई-पैन एक डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज़ है जो आधार के माध्यम से किए गए ई-केवाईसी के बाद जारी किया जाता है।
देश का हर करदाता तत्काल ई-पैन सेवा का लाभ उठा सकता है। अगर आपके पास पैन नहीं है लेकिन वैध आधार नंबर है तो आप तुरंत ई-पैन बनवा सकते हैं। उन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए ई-पैन सुविधा जिनके पास यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार नंबर है। और जिन लोगों ने पैन के लिए फॉर्म 49ए भरा है। ई-पैन की किसी भी प्रक्रिया में कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती है और न ही कोई शुल्क देना होता है।
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