अब वोटर आईडी भी आधार से लिंक होगा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Voter ID-Aadhaar Link: अभी आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करना अनिवार्य नहीं है. नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, एसएमएस, फोन या बूथ स्तर के अधिकारियों के पास जाकर आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ा जा सकता है.

Update: 2021-12-16 04:33 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पैन कार्ड (PAN Card) की तरह अब आपका वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) आधार (Aadhaar) से लिंक होगा. सरकार ने बुधवार को वोटर आईडी कार्ड को Aadhaar से जोड़ने के लिए चुनावी कानून में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे ही है. यह बिल पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वालों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए एक साल में चार बार मौका दिया जाएगा. अभी एक जनवरी या उससे पहले 18 वर्ष के होने वालों को मतदाता के रूप में पंजीकरण की अनुमति दी जाती है. इसके अलावा सर्विस वोटर्स के लिए चुनावी कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा.

नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, एसएमएस, फोन या बूथ स्तर के अधिकारियों के पास जाकर आधार को मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) से जोड़ा जा सकता है. अभी आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करना अनिवार्य नहीं है. आधार संख्या का उपयोग केवल मतदाता प्रमाणीकरण के उद्देश्य से किया जाएगा.
Voter ID-Aadhaar Linking: नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रोसेस आसान है. सबसे पहले आपको वेबसाइट https://voterportal.eci.gov.in/ पर जाना होगा. अपने मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी/वोटर आईडी नंबर का उपयोग करके लॉगिन करें और पासवर्ड दर्ज करें. राज्य, जिला. और पर्सनल डिटेल जैसे नाम, जन्म तिथि और पिता का नाम दर्ज करें.
डिटेल भरने के बाद 'Search' बटन पर क्लिक करें. अगर आपके द्वारा दर्ज किया गया डिटेल सरकारी डेटाबेस से मेल खाता है, तो डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देगा. 'Feed Aadhaar No' विकल्प पर क्लिक करें जो स्क्रीन के बाईं ओर दिखाई देगा. एक पॉप-अप पेज खुलेगा जहां आपको आधार कार्ड, आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और/या रजिस्टर्ड ईमेल पते अपना नाम भरना होगा. सभी डिटेल सही ढंग से दर्ज करने के बाद, इसे एक बार क्रॉस चेक करें और 'Submit' बटन दबाएं. स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा जिसमें कहा जाएगा कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो गया है.


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