रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाना अब पड़ेगा भारी, NGT ने बनाए नए नियम
इसी क्रम में रेलवे ने एक और जबरदस्त कदम उठाया है. आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए काम की खबर है. भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने रेलवे स्टेशन की सफाई को लेकर बड़ा कदम उठाया है. रेलवे के सफर को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे की तरफ से समय-समय पर कई तरह के पहल करता रहता है. इसी क्रम में रेलवे ने एक और जबरदस्त कदम उठाया है. आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में.
रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाना पड़ेगा भारी
गौरतलब है कि रेलवे स्टेशन पर गंदगी की शिकायत अक्सर आती रहती है. स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्री खाने-पीने के सामान और रैपर आदि ट्रेन में ही फेंक देते हैं. इससे रेलवे स्टेशन पर और रेल के भीतर गंदगी फैल जाती है. लेकिन अब रेलवे ने इसके खिलाफ सख्ती दिखाई है. अब रेलवे के नए नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति रेलवे परिसर में गंदगी करता हुआ दिखा तो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. गंदगी फैलाने वाले लोगों के लिए National Green Tribunal (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने कड़ा कदम उठाया है, इसके तहत अब कचरा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया आदेश
रेलवे की सफाई को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्ती दिखते हुए यह आदेश जारी किया है. इसके बाद, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) ने सभी स्टेशन प्रभारियों को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस के अनुसार, अब यात्रियों की रेलवे पर सफाई को लेकर पूरी भागीदारी मांगी जाएगी. यानी अब अगर कोई यात्री पटरियों, प्लेटफॉर्म आदि पर कचरा फैलाता है तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे.
इन यात्रियों के खिलाफ ऐक्शन लेगी एनजीटी
NGT (National Green Tribunal ) की तरफ से डीए गए आदेश के अनुसार, अगर कोई यात्री कचरा फैलाता पाया गया उसके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा. जबकि पहले ऐसे लोगों के खिलाफ केवल जुर्माने का ही प्रावधान था. इसकी देखरेख के लिए अब फ्लाइंग स्क्वायड भी बनाया गया है. यानी इसके तहत अब अधिकारीयों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो रेलवे में साफ-सफाई की व्यवस्था की देखरेख करें. इसके अलावा ऐसे यात्रियों के खिलाफ सख्ती से शिकंजा कसा जाएगा.