अब न लें टेंशन, अगर बंद हो गया है PPF अकाउंट तो ऐसे दोबारा करा सकते हैं चालू

PPF अकाउंट ऐसे दोबारा करा सकते हैं चालू

Update: 2021-07-25 16:25 GMT

निवेश के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) एक बेहतर विकल्प है. इसमें महज 500 रुपये से निवेश कर सकते हैं. इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं. इस पर टैक्स छूट भी मिलती है. मगर कोरोना काल में कई लोग पैसों की तंगी के चलते इसकी किस्त जमा नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते अकाउंट बंद हो गया है. अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आप कुछ प्रक्रियाओं को फॉलो करके इसे दोबारा एक्टिवेट करा सकते हैं.

पीपीएफ खाते में निवेश 15 साल तक के लिए किया जाता है. हर साल 500 रुपये का न्‍यूनतम निवेश न करने पर पीपीएफ खाता निष्‍क्रिय हो जाता है. साथ ही इस पर मिलने वाले अन्‍य लाभ भी प्राप्‍त नहीं हो पाते हैं. ऐसे में बंद पड़े पीपीएफ खाते को दोबारा चालू कराने के लिए आपको पेनाल्टी चुकानी होगी.
खाते को दोबारा एक्टिवेट कराने का तरीका
पीपीएफ खाते को दोबारा चालू करने के लिए आपको उस बैंक या पोस्‍ट ऑफिस जाना होगा, जहां पर आपने अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है. यहां आपको इससे संबंधित एक फॉर्म भरना होगा. साथ ही आपको जुर्माना और एरियर की राशि चुकानी होगी. एरियर की रकम का कैलकुलेशन आपकी ओर से पीपीएफ की राशि जमा न करने की अवधि पर आधारित होती है. इसके अलावा आपको पेनाल्‍टी भी भरनी होगी. यह पेनाल्‍टी 50 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से देना होता है.
कितना चुकाना होगा एरियर
अगर किसी का पीपीएफ खाता 4 साल से बंद है तो आपको करीब 2000 रुपये एरियर अदा करने होंगे. इसके साथ ही आपको 200 रुपये की पैनाल्‍टी जमा करनी होगी. क्योंकि सालाना इस पर 50 रुपए का जुर्माना लगेगा.
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