ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसिनो पर अब 28% जीएसटी, मूवी हॉल में खाना-पीना ,सस्ता
जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। पूरी कीमत पर जीएसटी वसूला जाएगा. जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है. जीएसटी कानून में संशोधन के बाद यह नियम लागू होगा.जीएसटी काउंसिल ने सिनेमा टिकटों के साथ पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक जैसी खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अब इन सभी चीजों को कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा और इन पर प्रिंसिपल सप्लाई यानी सिनेमा टिकट की तरह ही टैक्स लगेगा। यानी सिनेमा हॉल के रेस्टोरेंट में खाने-पीने की चीजों पर अब 5 फीसदी जीएसटी देना होगा, जो पहले 18 फीसदी लगता था. जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चार वस्तुओं की जीएसटी दरें कम की गई हैं। फिश पेस्ट पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. जरी पर भी जीएलटी दरें कम की गई हैं। इस पर जीएसटी मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं के आयात पर जीएसटी खत्म करने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही स्पेशल मेडिसिन के लिए दवा और भोजन पर आईजीएसटी भी खत्म कर दिया गया है. जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से कैंसर की दवा डिंटुवक्सिमैब का आयात सस्ता होने में काफी मदद मिलेगी।राज्यों ने जीएसटी परिषद में जीएसटी को पीएमएलए अधिनियम के तहत लाने का मुद्दा भी उठाया। वित्त मंत्री ने बताया कि दिल्ली पंजाब के वित्त मंत्री चाहते थे कि पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए. लेकिन तमाम एजेंडे पर चर्चा के बाद इस पर चर्चा हुई और राज्यों के वित्त मंत्रियों को स्पष्टीकरण दिया गया