Amazon की याचिका पर CCI-फ्यूचर कूपन्स को नोटिस जारी, एनसीएलएटी 2 फरवरी को सुनवाई
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ( एनसीएलएटी ) ने गुरुवार को ई-कॉमर्स प्रमुख अमेजन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए.
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ( एनसीएलएटी ) ने गुरुवार को ई-कॉमर्स प्रमुख अमेजन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीआईआई) और फ्यूचर कूपन्स को नोटिस जारी किया।
10 दिन में दाखिल करना होगा जवाब
इस याचिका में निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई द्वारा पारित एक हालिया आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) के साथ इसके सौदे की दो साल से अधिक पुरानी मंजूरी को निलंबित कर दिया था। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सीसीआई और एफसीपीएल को अगले दस दिन के भीतर जवाब देने और एमेजॉन से इस पर प्रत्युत्तर देने को कहा है।
2 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई
गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद एनसीएलएटी ने फैसला किया कि इस मामले पर अब आगे की सुनवाई आगामी दो फरवरी को की जाएगी। बता दें कि न्यायामूर्ति एम वेणुगोपाल और न्यायमूर्ति वी पी सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने अमेजन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की।गौरतलब है कि सीआईआई ने पिछले महीने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की प्रवर्तक फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने को लेकर अमेजन के सौदे को 2019 में दी गई मंजूरी को निलंबित कर दिया था। अगस्त 2019 में अमेजन ने फ्यूचर कूपन्स में करीब 1,500 करोड़ रुपये में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी।
202 करोड़ रुपये का लगाया गया था जुर्माना
इस मंजूरी को निलंबित करने के साथ-साथ सीआईआई ने अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया था। प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस सौदे को निलंबित करते हुए कहा था कि ई-कॉमर्स कंपनी ने मंजूरी के लिये आवेदन देते समय सूचनाओं को छिपाने का काम किया था।