income sources: भारत में गैर-कर योग्य आय: वह आय जो आयकर के दायरे में नहीं आती है, उसे गैर-कर योग्य आय कहा जाता है। यह आय किसी व्यक्ति की कर देयता गणना से पूरी तरह बाहर रखी जाती है। नीचे हमने उन आय स्रोतों पर चर्चा की है जो कर आकर्षित नहीं करते हैं। गैर-कर योग्य आय: आजकल, बहुत से लोग किसी एक आय स्रोत पर निर्भर नहीं हैं, बहुत से लोग अपनी नौकरी के अलावा कुछ और काम भी करते हैं। लोगों ने बचत और निवेश के महत्व को भी समझ लिया है और वे अपने निवेश से अच्छा ब्याज भी कमाते हैं। लेकिन, इन सभी आय के बीच लोगों को कराधान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। भारत में हमारी आय पर कर देना पड़ता है जबकि कुछ आय स्रोतों पर कोई कर नहीं लगता है। वह आय जो आयकर के दायरे में नहीं आती है, उसे गैर-कर योग्य आय कहा जाता है। यह आय किसी व्यक्ति की कर देयता गणना से पूरी तरह बाहर रखी जाती है। नीचे हमने उन आय स्रोतों पर चर्चा की है जिन पर कर नहीं लगता है।
जीवन बीमा दावा या परिपक्वता- अगर आपने जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है, तो Maturityपर मिलने वाली राशि पूरी तरह से गैर-कर योग्य आय है। इस पर आपको कोई कर नहीं देना पड़ता है। नियमों के अनुसार, आपकी जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम उसकी बीमित राशि के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए; अगर जीवन बीमा पॉलिसी में प्रीमियम इससे अधिक है, तो आपको अतिरिक्त राशि पर आयकर देना होगा। दूसरी ओर, अगर आपके पास अपने परिवार में किसी विकलांग या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के लिए जीवन बीमा पॉलिसी है, तो प्रीमियम राशि बीमित राशि के 15% तक हो सकती है।
आयकर अधिनियम के अनुसार, रिश्तेदारों से प्राप्त आय, जैसे संपत्ति, आभूषण या धन, धारा 56(2) के तहत कर योग्य नहीं है। हालांकि, गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार केवल 50,000 रुपये तक की कर छूट के लिए पात्र हैं। आयकर अधिनियम की धारा 10(2) के अनुसार, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) से या विरासत के माध्यम से प्राप्त संपत्ति पर कर नहीं लगता है।
कृषि से संबंधित आय- यदि आप कृषि भूमि के मालिक हैं और खेती या उससे संबंधितactivities से कमाते हैं, तो आपको उस आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। कृषि भूमि की खरीद और बिक्री से होने वाली आय भी कर-मुक्त है। ग्रेच्युटी:Government employee की मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर प्राप्त ग्रेच्युटी पूरी तरह से कर-मुक्त है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी 10 लाख रुपये तक की सेवा समाप्ति ग्रेच्युटी पर कर छूट का लाभ मिलता है। आयकर अधिनियम के तहत बोनस कर कटौती कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 10(15) के अनुसार कुछ योजनाओं पर ब्याज से होने वाली आय पूरी तरह से कर-मुक्त है। इनमें सुकन्या समृद्धि योजना, स्थानीय प्राधिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड आदि शामिल हैं। इन पर मिलने वाले ब्याज पर कोई कर नहीं लगता है।