अस्पताल के बेड या आईसीयू पर जीएसटी नहीं, वित्त मंत्री सीतारमण ने राज्यसभा में दी मंजूरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में अस्पताल के बिस्तरों पर जीएसटी लागू करने के फैसले पर सफाई दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि अस्पताल के बेड या आईसीयू पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है. लेकिन अस्पताल के वे कमरे ही जिनका किराया 5000 रुपये प्रतिदिन है, उन पर सिर्फ जीएसटी लगाया गया है। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में महंगाई पर बहस का जवाब देते हुए यह बात कही है. अस्पतालों में इलाज महंगा हो गया है। दरअसल, जीएसटी परिषद की 28 और 29 जून को हुई 47वीं बैठक में उन लोगों पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया, जिनका किराया पांच हजार रुपये प्रतिदिन से ज्यादा है. जो 18 जुलाई 2022 से लागू हो गया है। लेकिन जीएसटी काउंसिल के इस फैसले की काफी आलोचना हो रही है. इसलिए वित्त मंत्री ने सफाई दी है।
महंगा होगा इलाज
स्वास्थ्य सेवा उद्योग से लेकर अस्पताल संघ और अन्य हितधारक लगातार सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पताल के बिस्तरों पर जीएसटी लगाने के फैसले से लोगों का इलाज महंगा हो जाएगा. साथ ही, स्वास्थ्य सेवा उद्योग के साथ अनुपालन के मुद्दे भी उठेंगे क्योंकि स्वास्थ्य सेवा उद्योग को अब तक जीएसटी से छूट दी गई थी।
जीएसटी लागू होने का प्रभाव
मान लीजिए एक दिन के अस्पताल के बिस्तर का किराया 5000 रुपये है तो उस पर 250 रुपये जीएसटी देना होगा। अगर कोई मरीज दो दिन अस्पताल में रहता है तो उसे कमरे के किराए के रूप में 500 रुपये जीएसटी के साथ 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा। रोगी को जितने अधिक दिन अस्पताल में रहना होगा, इलाज उतना ही महंगा होगा।