1 अक्टूबर से नए नियम लागू, नहीं किया ये काम तो फेल हो सकता है आपके OTT का सब्सक्रिप्शन
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) रूल्स 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा. इस रूल के अनुसार यूटिलिटी बिल्स, OTT सब्सक्रिप्शन और सर्विस पेमेंट्स के लिए ऑटोमैटिकली डिबेट नहीं होगा. AFA रूल्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड्स के ऑटो पेमेंट पर एप्लीकेबल होगा. नए रूल्स के अनुसार 5,000 रुपये से कम के अमाउंट पर ऑटो डेबिट लागू होगा. नए AFA रूल के अनुसार ऑटो डेबिट पेमेंट को कस्टमर के अप्रूवल के बाद ही लागू किया जाएगा.
बैंक्स को पेमेंट ड्यू डेट से 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन भेजना होगा. कस्टमर्स के पास पेमेंट को मॉडिफाई या कैंसिल करने का ऑप्शन रहेगा. AFA रूल्स के अनुसार नोटिफेकशन मिलने पर कस्टमर के अप्रूवल पर ही पेमेंट होगा. 5,000 रुपये ऊपर के पेमेंट के लिए OTP देना जरूरी होगा. इस गाइडलाइन को बैंकिंग फ्रॉड और कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए जारी किया गया है.
इस पेमेंट से OTT सब्सक्रिप्शन, यूटिलिटी बिल पेमेंट, न्यूज वेबसाइट सब्सक्रिप्शन प्रभावित होंगे. बैंक अकाउंट्स से लिंक पेमेंट्स प्रभावित नहीं होगा. इससे होम लोन, ऑटो लोन, EMI, SIP of Mutual Funds और इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स प्रभावित नहीं होंगे. पहले इस रूल को 1 अप्रैल से लागू करना था लेकिन फिर इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. अब इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जा रहा है.