केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागु हुआ एलटीसी के नए नियम, जाने पूरी जानकारी
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तीन नए नियमों की जानकारी दी गई है. एलटीसी के संबंध में डीओपीटी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, रेल यात्रा के दौरान खाने की कीमत और सरकारी खर्च पर टिकट बुकिंग को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं. सरकारी कर्मचारियों को वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। वहीं, इन कर्मचारियों के लिए एलटीसी का नियम केंद्रीय सिविल सेवा (आवश्यक यात्रा रियायत) 1988 के अनुसार तय किया गया है। यहां DoPT के नए नियमों की जानकारी दी गई है।
ट्रेन यात्रा के दौरान भोजन शुल्क
10 अगस्त को डीओपीटी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अब कर्मचारियों को आवश्यक यात्रा रियायत (एलटीसी) के उद्देश्य से ट्रेन में भोजन शुल्क की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी। डीओपीटी ने कहा कि जहां भी कर्मचारी एलटीसी के तहत ट्रेन से यात्रा करते हैं और रेलवे कैटरिंग का विकल्प चुनते हैं, उन्हें इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।
हवाई टिकट बुकिंग नियम
अगर एलटीसी के तहत हवाई टिकट बुक किया गया है और उसे किसी कारण से रद्द करना पड़ता है, तो एयरलाइंस, एजेंट या प्लेटफॉर्म के तहत लगाए गए रद्दीकरण शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
तीन पंजीकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से हवाई टिकटों की बुकिंग
डीओपीटी ने निर्णय लिया है कि जो सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा करने के हकदार नहीं हैं, उन्हें अब तीन ट्रैवल एजेंसियों आईआरसीटीसी, बीएलसीएल और एटीटी के माध्यम से भी अनिवार्य रूप से अपने टिकट बुक करने की आवश्यकता नहीं है। बस या ट्रेन का किराया सबसे छोटे रूट के लिए लागू होगा। यहां टिकट कैंसिल करने पर कैंसिलेशन चार्ज कर्मचारी को वहन करना होगा.