NEW INCOME TAX SLABS: अगर आप भी करते है इनकम टैक्स जमा तोह जानिए इनके नए स्लैब्स के बारे में

Update: 2024-06-28 04:05 GMT
New Vs Old Tax : केंद्र सरकार नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को भी आकर्षक बनाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम NEW TAX REGIME को प्रभावी बनाने के लिए आगामी पूर्ण बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम OLD TAX REGIME की तरह निवेश पर आयकर की छूट दी जा सकती है। इसको लेकर भी उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है।
टैक्स एक्सपर्ट्स TAX EXPERTS के अनुसार, अभी तक नई व्यवस्था में आयकर रिटर्न RETURN भरने पर साढ़े सात लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसमें 50 हजार की मानक कटौती भी शामिल है। बावजूद इसके लोग पुरानी व्यवस्था को ज्यादा किफायती मान रहे हैं। इसलिए सरकार नई व्यवस्था में कुछ अतिरिक्त छूट देने पर भी विचार कर रही है। मौजूदा वक्त में देश में 8.18 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न RETURN भरे जा रहे हैं, जिसमें करीब 85 फीसदी लोग अब भी पुरानी व्यवस्था से रिटर्न RETURN दाखिल कर रहे हैं।
सात लाख तक की इनकम टैक्स फ्री
गौरतलब है कि सरकार तीन वर्ष पहले आयकर रिटर्न INCOME RETURN के लिए नई कर व्यवस्था लेकर आई, जिसमें सात लाख तक की आय को कर मुक्त किया गया था। बाद में करदाताओं को आकर्षित करने के लिए इसमें 50 हजार की मानक कटौती जोड़कर यह सीमा साढ़े सात लाख रुपये की गई थी। लेकिन उसके बाद भी लोग पुरानी व्यवस्था को बेहतर मान रहे हैं।
ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम में कौन बेहतर
देश में अभी दो तरह टैक्स रिजीम हैं - पुरानी और नई। ओल्ड टैक्स रिजीम OLD TAX REGIME उन लोगों के लिए सही है, जो होम लोन की ईएमआई दे रहे हैं। या जीवन/स्वास्थ्य बीमा BIMA या अन्य जगह निवेश कर रहे हैं। इसमें आयकर धारा 80सी के तहत कर छूट का लाभ मिलता है। वहीं, न्यू टैक्स रिजीम NEW TAX REGIME  उनके लिए ठीक है, जिनकी नई नौकरी लगी है और जिनकी बचत या कोई देनदारी नहीं है। इसमें 7.5 लाख रुपये की आय तक कोई कर नहीं लगता है।
पुरानी व्यवस्था में निवेश सीमा बढ़ाने की मांग
वर्ष 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने धारा 80सी के तहत निवेश की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है, जबकि इस अवधि के दौरान लोगों की आय बढ़ी है। खुदरा महंगाई बढ़ने से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। इससे रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर खर्च बढ़ने से लोगों की बचत पर भी असर पड़ा है। सीए विनीत राठी कहते हैं कि आज के समय पर डेढ़ लाख के निवेश पर टैक्स TAX की छूट सीमा कुछ नहीं है। ऐसे में 80सी के तहत
निवेश की सीमा को बढ़ाकर कम से कम ढाई लाख
रुपये किया जाना चाहिए।
न्यू टैक्स रिजीम का इनकम टैक्स स्लैब INCOME TAX SLAB
0-3 लाख रुपये 0%
3-6 लाख रुपये 5%
6-9 लाख रुपये 10%
9-12 लाख रुपये 15%
12-15 लाख रुपये 20%
15 लाख रुपये से अधिक 30%
ओल्ड टैक्स रिजीम का इनकम टैक्स स्लैब INCOME TAX SLAB
0-2.5 लाख रुपये 0%
2.5- 5 लाख रुपये 5%
5-10 लाख रुपये 20%
10 लाख रुपये से अधिक 30%
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