टैक्स रिटर्न भरने के लिहाज से शुरू की नई सुविधा, जानिए कैसे होगा फायदा
राजनीतिक दल, धर्मार्थ संस्थाएं आदि एक्ट के तहत छूट प्राप्त करने का दावा कर ITR-7 दाखिल कर सकती हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए करदाताओं (Taxpayers) के आईटीआर-1 (ITR-1) और आईटीआर-4 (ITR-4) फॉर्म भरने को लेकर 'ऑफलाइन' सुविधा शुरू की है. ऑफलाइन सुविधा ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है और नई टेक्नोलॉजी 'JSON' (जावा स्क्रिप्ट आब्जेक्ट नोटेशन) पर आधारित है. यह डेटा स्टोरेज के लिए आसान फॉर्मेट है. ऑफलाइन सुविधा विंडोज 7 या उसके बाद के संस्करणों के साथ कंप्यूटर पर डाउनलोड की जा सकती है. IT डिपार्टमेंट ने फाइलिंग के लिए पूरी जानकारी देते हुए कहा है, ऑफलाइन सुविधा केवल ITR-1और ITR-4 के लिए है. अन्य आईटीआर को बाद में जोड़ा जाएगा.
इन टैक्सपेयर्स के लिए है ITR-1 फॉर्म
ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) आसान फॉर्मेट हैं जिसका उपयोग बड़ी संख्या में अपेक्षाकृत कम इनकम वाले टैक्सपेयर्स करते हैं. सहज (Sahaj) फॉर्म, वे व्यक्ति भर सकते हैं जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए तक है और उनकी यह आय, वेतन, एक मकान वाली संपत्ति/अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से प्राप्त होती है.
ITR-4
ITR-4 वे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार तथा कंपनियां भर सकती हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और जिनकी आय का स्रोत कारोबार या पेशा है.
टैक्स रिटर्न भरने के लिहाज से नई सुविधा आसान
नांगिया एंडर्सन इंडिया की निदेशक नेहा मल्होत्रा ने कहा कि टैक्स रिटर्न भरने के लिहाज से नई सुविधा आसान है और इससे टैक्सपेयर्स को काफी आसानी होगी. उन्होंने कहा, इसमें बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के जरिये सहायता दी गयी है.
साथ ही मार्गदर्शन नोट, परिपत्र और कानून के प्रावधानों का भी उल्लेख है ताकि करदाता बिना किसी समस्या के रिटर्न फाइल कर सके. टैक्स रिटर्न में सुगमता बढ़ने और बाधाएं समाप्त होने से अनुपालन का स्तर बढ़ेगा.
नया ITR फॉर्म जारी
पिछले हफ्ते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ITR दाखिल करने के लिए फॉर्म अधिसूचित किए. टैक्सपेयर्स के पास अब उनके निवेश की डिटेल भरने के लिए आईटीआर फॉर्म – सहज (ITR-1), फॉर्म ITR-2, फॉर्म ITR-3, फॉर्म ITR-4 (सुगम), फॉर्म ITR-5, फॉर्म ITR-6, आईटीआर -7 और फॉर्म ITR-V फॉर्म में स्पेस होगी.
व्यक्तियों और एचयूएफ जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है (और सहज को दाखिल करने के लिए योग्य नहीं) ITR-2 फाइल कर सकते हैं जबकि बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम वाले व्यक्ति आईटीआर फॉर्म 3 दाखिल कर सकते हैं.
इंडिविजुअल के अलावा व्यक्ति, एचयूएफ कंपनियों यानी साझेदारी फर्म, एलएलपी आदि ITR फॉर्म 5 फाइल कर सकते हैं. कंपनियां ITR फॉर्म 6 और ट्रस्ट, राजनीतिक दल, धर्मार्थ संस्थाएं आदि एक्ट के तहत छूट प्राप्त करने का दावा कर ITR-7 दाखिल कर सकती हैं.