नई डेड लाइन: ईपीएफ को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ी

ईपीएफ खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर है

Update: 2021-06-16 10:13 GMT

ईपीएफ खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर है. ईपीएफओ (EPFO) ने आधार नंबर (AAdhaar Number) को पीएफ खातों (PF Account) और यूएएन नंबर (UAN Number) के साथ लिंक की आखिरी तारीख को 3 महीने बढ़ा कर 1 सितंबर 2021 कर दिया (EPF-Aadhaar Linking Deadline Extended) है. अभी तक इसकी आखिरी तारीख (EPF-Aadhaar Linking Deadline) 1 जून 2021 थी. अगर आपने भी किसी कारणवश अब तक अपने आधार नंबर को पीएफ खातों और यूएएन अकाउंट को लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर लें.

जल्दी करें वरना हो सकती है परेशानी
अगर आपने आधार नंबर को पीएफ खातों और यूएएन नंबर के साथ लिंक नहीं किया तो तुरंत कर लें वरना आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती है. गौरतलब है कि सरकार ने आधार और पैन को लिंक करने की लास्ट डेट (Aadhaar PAN Linking Deadline) पहले भी बढ़ाई थी. इससे पहले ईपीएफओ ने इस काम के लिये एक जून 2021 की समयसीमा रखी थी. इससे नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों अथवा यूएएन नंबर के साथ जोड़ने के लिये अधिक समय मिल जायेगा.
पीएफ रिटर्न की रिसीप्ट की तारीख बढ़ी
ईपीएफओ से जारी आदेश के अनुसार, आधार सत्यापित यूएएन के साथ पीएफ रिटर्न की रिसीप्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़कर एक सितंबर 2021 हो गई है. श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने 3 मई एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभार्थियों से आधार नंबर लिया जाए. इसके बाद ही ईपीएफओ ने डेड लाइन बढाई है.


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