ट्विटर के खिलाफ NCPCR ने करवाया मुकदमा दर्ज, लगा ये आरोप
ट्विटर के खिलाफ NCPCR ने करवाया मुकदमा दर्ज
नए IT नियमों को न मानने को लेकर चल रहे बवाल के बीच ट्विटर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है. यह मुकदमा नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने दर्ज करवाया है. मिली जानकारी के अनुसार NCPCR ने यह मुकदमा POCSO एक्ट का उल्लंघन करने और गलत जानकारी देने के कारण दर्ज करवाया है. इसके साथ ही NCPCR ने केन्द्र को चिट्ठी लिखकर बच्चों को ट्विटर का एक्सेस ने देने की मांग की है. NCPCR ने कहा है कि जबतक ट्विटर पूरी तरह से बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता उसका एक्सेस बच्चों को नहीं मिलना चाहिए.
आपको बता दें कि NCPCR ने शनिवार को दिल्ली पुलिस से कैलिफोर्निया बेस्ड माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया था. यह अनुरोध एक जांच के दौरान गलत जानकारी देने को लेकर किया गया था. NCPCR के मुख्य अधिकारी प्रियांक कानूनगो ने दावा किया है कि जब NCPCR ने ट्विटर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी और चाइल्ड वेलफेयर से जुड़े अन्य मामलों को लेकर ट्विटर से जानकारी मांगी तो ट्विटर ने कहा कि यह अमेरिका में स्थित ट्विटर इंक के दायरे में आता है.
इसके साथ ही NCPCR ने आईटी मिनिस्ट्री को खत लिख कर सात दिनों के भीतर बच्चों की ट्विटर तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए अनुरोध किया है. इसमें कहा गया है कि जबतक यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह से बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता है और भारत के आईटी नियमों का पालन करना शुरू नहीं कर देता है तब तक इसे बच्चों के लिए बंद रखा जाए.
आपको बता दें कि नए आईटी नियमों को इस साल 25 मई से लागू कर दिया गया है और इसका सभी सोशल मीडिया कंपनियों को पालन करना होगा. इसके तहत सभी कंपनियों को एक मुख्य शिकायत अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त करना है जिससे किसी भी तरह के अप्रिय घटना से बचा जा सके.
नए सोशल मीडीया दिशानिर्देशों में यूजर्स द्वारा की गई शिकायतों को हल करने के लिए मुख्य शिकायत अधिकारियों के लिए 15 दिनों की समयावधि भी निर्धारित की गई है. नए आईटी नियमों को सभी सोशल मीडिया कंपनियों ने पालन करना शुरू कर दिया है लेकिन ट्विटर ने अभी इसे नहीं माना है और इसके लिए और तीन महीने का समय मांगा है.