गोफर्स्ट पर एयर लीजिंग कंपनियों की याचिकाएं 22 को एनसीएलटी के आदेश

Update: 2023-05-16 07:32 GMT

बिज़नेस : स्शनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) इस महीने की 22 तारीख को निजी एयरलाइंस 'गो फर्स्ट' द्वारा दायर स्वैच्छिक दिवालियापन याचिका के खिलाफ तीन विमान लीजिंग कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर एक आदेश जारी करेगा। सोमवार को एनसीएलटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने तीन याचिकाओं पर सुनवाई की और घोषणा की कि वह फैसला सुरक्षित रखेगी। दोनों पक्षों को अगले 48 घंटों के भीतर आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया।

GoFirst की दिवालियापन याचिका को SMBC एविएशन कैपिटल लिमिटेड, GV एविएशन और SFV एयरक्राफ्ट होल्डिंग्स ने चुनौती दी थी। इन तीनों एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों ने GoFirst को करीब 21 एयरक्राफ्ट लीज पर दिए हैं। इसी महीने ही कई विमान लीजिंग कंपनियों ने विमानन नियामक संस्था 'डीजीसीए' से गोफर्स्ट के प्रबंधन को लेकर शिकायत की है। GoFirst ने 45 विमानों के अपंजीकरण का अनुरोध किया है। मालूम हो कि गोफर्स्ट की उड़ान सेवाएं इस महीने की तीसरी तारीख से निलंबित कर दी गई हैं।

गोफर्स्ट ने कहा कि इंजनों की आपूर्ति में देरी के कारण प्रैटी और व्हिटनी को नकदी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए GoFirst ने स्वैच्छिक दिवालियापन याचिका दायर की है। इसके चलते इस महीने की 15 तारीख तक उड़ान सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एडवांस टिकटों की बिक्री रोक दी गई है।

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