आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने बताया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने 29 मार्च, 2023 के अपने आदेश के तहत बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में कमी के लिए दायर याचिका को मंजूरी दे दी है.
तदनुसार, बैंक 01 अप्रैल, 2021 तक बैंक के प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा 50719.75 करोड़ रुपये की शेष राशि का उपयोग करके कुल संचित घाटे को 45396.18 करोड़ रुपये के बराबर कर देगा।पूर्वोक्त एनसीएलटी आदेश बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर उपलब्ध है।
प्रकटीकरण SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 30 और 51 के प्रावधानों के अनुसार है।