एनसीएलएटी ने ज़ी-सोनी विलय पर एनसीएलटी के आदेश को खारिज कर दिया
Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के बाद आया।
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने एनसीएलटी के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एनएसई और बीएसई को ज़ी-सोनी विलय के लिए उनकी मंजूरी पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया है।
एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद एनसीएलटी से ज़ी एंटरटेनमेंट के कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट (जिसे पहले सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के नाम से जाना जाता था) के साथ विलय पर नए सिरे से विचार करने को कहा था।
अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेश 11 मई, 2023 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई पीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के बाद आया।