नई दिल्ली: प्रमुख इंटरनेट सेवा कंपनी Google को एक बार फिर झटका लगा है। एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस एको सिस्टम मामले में सीसीआई द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाने वाली गूगल को वहां भी झटका लगा।
एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने निर्देश दिया कि इस जुर्माने की राशि को अगले 30 दिनों के भीतर जमा किया जाए। मालूम हो कि पिछले साल अक्टूबर में गूगल पर 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। साथ ही, एनसीएलटी ने अपनी अनैतिक और व्यावसायिक प्रथाओं को बदलने के लिए.. अपने व्यवहार को बदलने में रुचि व्यक्त की। गूगल के सूत्रों ने इस पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।