गलत बैंक खाते में ट्रांसफर हो गए हैं पैसे? तो वापिस पाने के लिए बस करना होगा इतना काम

कई तरह की बैंकिग सुविधाओं ने MONEY TRANSFER का काम बेहद आसान किया है

Update: 2021-12-14 07:58 GMT
कई तरह की बैंकिग सुविधाओं ने MONEY TRANSFER का काम बेहद आसान किया है. चुटकियों में अब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन जल्दबाजी में हो सकता है कि आपने ये पैसे किसी गलत जगह ट्रांसफर कर दिए हों. इन्हें आप कैसे वापिस ला सकते हैं जानिए.
जल्द ही आ जाएगा पैसा वापिस
अगर आपने गलती से IFSC कोड गलत डाल दिया है, तो ऐसे में पैसा खुद ही अकाउंट में वापिस आ जाता है. आप बैंक जाकर मैनेजर को रिपोर्ट करें और पता करें कि IFSC कॉड किस बैंक का है. अगर ये किसी अन्य बैंक का खाता नहीं होगा तो पैसा जल्द ही वापिस आ जाएगा. लेकिन मैनेजर को रिपोर्ट करना जरूरी है.
पहला काम- बैंक को सूचित करें
ऐसा होते ही सबसे पहले आपको अपने बैंक में कंप्लेंट कराना बेहद जरूरी है. जितना जल्दी आप ऐसा करेंगे उतना बेहतर रहेगा. बैंक को आप कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं. या फिर आप चाहें तो होम ब्रांच जाकर भी कंप्लें दर्ज करा सकते हैं. आपका बैंक एक ईमेल या फॉर्म के जरिए आपसे गलत ट्रांजेक्शन की सारी जानकारी मांगता है. दोनों ही खातों के अकाउंट नंबर , पेमेंट का टाइप जैसे कि ऑनलाइन था या ऑफलाइन, किस पोर्टल के जरिए पेमेंट किया गया. ये सभी जरूरी जानकारी आपको देना होगी.
2 महीने तक भी लग सकता है समय
अगर आपने ये पैसे किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं, तो इस तरह के मामलों में कई बार बैंक दो महीने तक का समय ले लेते हैं. आप अपने बैंक से पता करें किस बैंक और किस ब्रांच में पैसा गया है. उस बैंक में जाकर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो खाताधारक से संपर्क बनाएं और आपके पैसे वापिस लौटाने की रिक्वेस्ट करें.
नहीं माना व्यक्ति तो करें शिकायत
अगर व्यक्ति आपको आपके पैसे लौटाने से मना कर देता है तो आपको कानूनी कार्यवाही करना चाहिए. हालांकि रिजर्व बैंक कहता है कि, पैसा जिम्मेदारी से ट्रान्सफर करना खाता धारक का काम होता है. इस तरह की गलतियों के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होते. फिर भी सभी जरूरी प्रूफ के साथ आप उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करा सकते हैं.
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