GST Council Meeting: साल की पहली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। वित्त मंत्री ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी देते हुए कहा कि GST परिषद ने सिफारिश की है कि GST अधिनियम की धारा 73 के तहत भुगतान की मांग पर ब्याज और जुर्माना माफ किया जाए।
दूध पर एक ही टैक्स है
भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को GST से छूट दे दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि GST परिषद ने दूध के सभी पैकेटों के लिए 12 प्रतिशत की एक समान दर की सिफारिश की है। परिषद ने कर निर्धारण पर जुर्माना ब्याज को खत्म करने की सिफारिश की। GST परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कर अधिकारियों द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए 20 लाख रुपये की सीमा की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा तय की गई। GST परिषद ने गैर-शिक्षा संबंधी छात्रावास आय पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये की कर छूट प्रदान की है।
5% वैट प्रदान करना
आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पी केशव ने शनिवार को कहा कि GST परिषद ने उर्वरक क्षेत्र को मौजूदा पांच प्रतिशत जीएसटी से छूट देने के लिए मंत्रियों के समूह को एक सिफारिश भेजी है। काउंसिल अब इस मुद्दे पर विचार करेगी. परिषद ने उर्वरक निर्माताओं और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पोषक तत्वों और कच्चे माल पर GST कम करने पर चर्चा की। फरवरी में रसायन और उर्वरक पर स्थायी समिति ने इसकी सिफारिश की थी।