आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, ITR भरने के लिए बचे हैं कुछ घंटे
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को एक बार फिर साफ-साफ कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 ही है. इसे आगे बढ़ाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है.
रिटर्न भरने की 'लास्ट डेट बस आज'
जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसी कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का काम आराम से और लगातार चल रहा है. बड़ी संख्या में आयकर रिटर्न दाखिल किए जा रहे हैं, ऐसे में पता नहीं लोग क्यों आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेट बढ़ने का दावा कर रहे हैं, इसकी लास्ट डेट आज है और फिलहाल इसे आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
3 बजे तक भरे 5.62 करोड़ रिटर्न
बजाज ने कहा कि 31 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक कुल 5.62 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं. इसमें शुक्रवार को अकेले 20 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल हुए हैं. वहीं दोपहर 2 से 3 बजे के बीच करीब 3.44 लाख रिटर्न फाइल किए गए हैं.
दाखिल हुए 60 लाख ज्यादा रिटर्न
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने ये भी कहा कि अगर पिछले साल से तुलना की जाए तो इस साल 60 लाख अधिक रिटर्न दाखिल हुए हैं. 30 दिसंबर 2020 के आखिर तक 4.83 करोड़ रिटर्न ही फाइल हुए थे, जबकि इस साल 30 दिसंबर तक 5.43 करोड़ रिटर्न दाखिल हो चुके हैं. कोरोना महामारी के चलते बीते साल भी 31 दिसंबर 2021 तक ही आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे.
फिर लगेगा 5000 तक जुर्माना
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. इसके बाद आयकर रिटर्न (ITR Return) फाइल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लगेगा. अगर आप 5 हजार रुपये जुर्माने से बचना चाहते हैं तो आपके पास अब कुछ ही घंटे हैं अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए. हालांकि जिनकी कमाई 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये ही चुकाने होंगे.
वहीं कॉन्फ्रेंस में जीएसटी काउंसिल के निर्णय से भी अवगत कराया गया. काउंसिल ने टेक्सटाइल पर जीएसटी की दर बढ़ाने के फैसले को फिलहाल के लिए टाल दिया है. अभी इस पर पहले की तरह 5% की दर से जीएसटी लगता रहेगा.