बड़ी संख्या में हो रहा ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, क्या किसानों को मिलेगा लाभ?

खेतिहर मजदूर और भूमिहीन किसान ही पात्र

Update: 2021-09-24 15:44 GMT

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार ने ई-श्रमिक कार्ड (E-Shramik Card) बनाने की प्रक्रिया शुरू की है. इसके लिए काफी बड़ी संख्या में श्रमिक ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं. काफी कम समय में ही 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है.


ई-श्रम कार्ड बनवाने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिल रहा है. वहीं भविष्य में अगर श्रमिकों के लिए कोई भी योजना आती है तो उसका लाभ इसी के माध्यम से दिया जाएगा. ऐसे में श्रमिकों के लिए आगे चलकर यह काफी जरूरी हो सकता है

खेतिहर मजदूर और भूमिहीन किसान ही पात्र
बीमा और आगे चलकर मिलने वाले लोभ के कारण ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन क्या किसान भी इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेश करा सकते हैं या ई-श्रम कार्ड बनावा सकते हैं? तो इसका जवाब है, नहीं. केवल खेतिहर मजदूर और भूमिहीन किसान ही ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र हैं.

भारत सरकार ने देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के समग्र कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है. इसके लिए मोदी सरकार ने एक ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है, जिसे उनके आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा. ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण पूरी तरह से मुफ्त है.

16 से 59 वर्ष का श्रमिक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आय का मानदंड नहीं हैं. हालांकि श्रमिक को आयकर दाता नहीं होना चाहिए. कोई भी असंगठित क्षेत्र का श्रमिक, जिसकी उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच है, वह ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र है. रजिस्ट्रेशन के लिए आधार संख्या, मोबाइल नंबर, आधार से लिंक बैंक अकाउंट जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है.

सरकार ने पोर्टल पर पंजीकरण के इच्छुक श्रमिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर – 14434 भी जारी किया है. नंबर पर कॉल कर श्रमिक इससे जुड़ी अधिक जानकारी और प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं. इस समूची कवायद का मकसद सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण है. पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को राज्य सरकारों के विभागों के साथ भी साझा किया जाएगा.
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