आधार कार्ड में नाम, मोबाइल नंबर, पता या कोई डेटा कितनी बार अपडेट किया जा सकता है, जानिए
आजकल जनसेवा केंद्रों पर आधार सुधार के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। चाहे पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेना हो या श्रम कार्ड बनवाना हो या फिर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठाना हो, आधार की आवश्यकता हर जगह है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आजकल जनसेवा केंद्रों पर आधार सुधार के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। चाहे पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेना हो या श्रम कार्ड बनवाना हो या फिर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठाना हो, आधार की आवश्यकता हर जगह है। ऐसे में जिनका आधार पहले बन चुका है, उनमें अक्सर नाम, पता या मोबाइल नंबर में कोई न कोई त्रुटि रह गई है। कभी ऑपरेटर की गलती से तो कभी खुद से।
इन छोटी-छोटी गलतियों जैसे स्पेलिंग मिस्टेक, मोबाइल नंबर में एकाध अंक का गलत इंट्री हो जाना, बहुत सारी दिक्कते पैदा कर देता है। पीएम किसान की किस्त रुक जाती है, बैंक में खाता भी गलत स्पेलिंग से खुल जाता है। इन सब दिक्कतों को आसानी से दूर किया जा सकता है। क्योंकि जन्म तिथि से लेकर नाम, पता या लिंग तक सही कराना अब बेहद आसान है, लेकिन इसमें एक जरूरी पेंच आपको समझ लेना बेहद जरूरी है। आधार कार्ड को कितनी बार अपडेट किया जा सकता है और क्या-क्या डाक्यूमेंट्स लगेंगे..
आधार डेटा को कितनी बार अपडेट किया जा सकता है?
नाम: पूरे जीवन में केवल दो बार
लिंग: केवल एक बार
जन्म तिथि: जीवन में एक बार इस शर्त के अधीन कि डेट ऑफ बर्थ की वर्तमान स्थिति घोषित/अनुमानित है। (जन्म तिथि में परिवर्तन केवल असत्यापित जन्मतिथि के लिए अपडेट किया जा सकता है।
कहां होगा अपडेट
आपको अपना नाम, जन्म तिथि या लिंग अपडेट करने के लिए आधार नामांकन/अपडेशन केंद्र पर जाना होगा। चूंकि अपडेट निर्धारित संख्या से अधिक है, इसलिए व्यक्ति को यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल या डाक के माध्यम से नामांकन केंद्र पर किए गए अपडेट को स्वीकार करने के लिए अनुरोध भेजने की आवश्यकता होगी। आपको को यह बताना आवश्यक है कि इस तरह के अनुरोध को यूआरएन पर्ची की एक प्रति, आधार विवरण और प्रासंगिक प्रमाण विवरण के साथ क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए। ईमेल help@uidai.gov.in पर भेजा जाना चाहिए।
याद रखें, जब तक विशेष रूप से आने के लिए नहीं कहा जाता है, तब तक किसी व्यक्ति को क्षेत्रीय कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालय उचित परिश्रम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अद्यतन अनुरोध वास्तविक है या नहीं। क्षेत्रीय कार्यालय निवासी से अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है या आवश्यकतानुसार क्षेत्र की जांच कर सकता है।4। यदि क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करता है कि अपडेशन अनुरोध वास्तविक है, तो अनुरोध को संसाधित/पुन: संसाधित करने के लिए तकनीकी केंद्र को अनुरोध भेजा जाएगा।
कौन से दस्तावेज़ की आवश्यकता है?
नाम के लिए: पहचान की प्रूफ (पीओआई) की स्कैन की गई प्रति
जन्म तिथि के लिए: जन्म तिथि के प्रूफ की स्कैन की गई प्रति
लिंग के लिए: मोबाइल/फेस ऑथेंट के माध्यम से ओटीपी प्रमाणीकरण
पते के लिए: प्रूफ ऑफ एड्रेस (पीओए)* की स्कैन की गई कॉपी।
भाषा के लिए: आवश्यक नहीं Not
* निवासी पते को अपडेट कर सकते हैं, भले ही उनके पास पीओए दस्तावेज न हो।