जानिए वाहनों के ऑनलाइन आवेदन के बाद कितने दिन में जारी होगा अखिल भारतीय पर्यटक परमिट
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेटरों को ऑनलाइन आवेदन के 30 दिन के अंदर अखिल भारतीय पर्यटक परमिट जारी किया जाएगा. सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी. नए नियम एक अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नयी योजना की घोषणा की है. इसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन परिचालक ऑनलाइन तरीके से अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे.
मंत्रालय ने बयान में कहा कि आवेदन के साथ संबंधित दस्तावेज और शुल्क जमा कराने के 30 दिन के भीतर परमिट जारी कर दिया जाएगा. नए नियमों के सेट को 'अखिल भारतीय पर्यटक वाहन अनुमति एवं परमिट नियम, 2021' कहा जाएगा. मौजूदा परमिट अपनी वैधता की अवधि तक लागू रहेगा.
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
बयान में कहा गया है, "परमिट के नए नियमों से हमारे देश में राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करने की उम्मीद है. इसके साथ ही राज्य सरकारों के राजस्व को भी बढ़ावा मिलेगा. यह नियम तब आया है जब मंत्रालय राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था के तहत मालवाहक वाहनों की सफलता के बाद पर्यटक यात्री वाहनों को निर्बाध आवाजाही प्रदान करने की कोशिश में है.
इसके अलावा बयान में यह भी कहा गया है कि इस स्कीम में तीन महीने या फिर इसके कई गुना तक के लिए ऑथेराइजेशन या परमिट में फ्लैक्सिबिलिटी भी मिलती है. हालांकि इसमें आप अधिक से अधिक तीन साल की अवधि के लिए लागू होगा. सरकार ने कहा यह प्रावधान देश के उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है जहां पर्यटन का सीमित मौसम है और उन ऑपरेटरों के लिए भी जिनके पास वित्तीय क्षमता सीमित है. यह सभी ऑथेराइजेशन या पर्मिट के लिए एक सेंट्रल डेटाबेस को कंसोलिडेट करेगा जिससे टूरिस्ट के मूवमेंट, इम्प्रूवमेंट के स्कोप और टूरिज्म के प्रमोशन के बारे में जानकारी मिल सकेगी.