ITRआसानी से पाना चाहते हैं रिफंड आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद करें ये काम
business : इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिफंड राशि आसानी से आपके बैंक खाते में आ जाए तो उसके लिए आपको अभी से कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ सकते हैं। तभी आपकी रिफंड राशि जल्द से जल्द आपके बैंक खाते में आ पाएगी अगर आप रिटर्न दाखिल करने से पहले ये जरूरी काम कर लें तो और भी बेहतर होगा। आपको यहां इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको क्या और कैसे करना है। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो आयकर विभाग इसकी जांच करता है। अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाती है और उसी के अनुसार आपका इनकम टैक्स रिफंड बनता है तो इसकी रकम आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन इनकम टैक्स रिफंड को बैंक खाते में ट्रांसफर करने के लिए जरूरी है कि इनकम टैक्स विभाग के पास उपलब्ध डिटेल्स में आपके बैंक खाते की डिटेल्स भी शामिल हों। खास बात ये है कि आपका बैंक खाता वैलिडेट होना चाहिए। इस सुविधा का लाभ केवल वही यूजर उठा सकते हैं जो Income Tax ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड हैं। साथ ही, पोर्टल के जरिए केवल उसी बैंक अकाउंट को ऑनलाइन वैलिडेट किया जा सकता है जो आपके पैन से लिंक है। इसके अलावा, आपको अपने बैंक अकाउंट से लिंक IFSC कोड भी पता होना चाहिए। अगर आपने पहले ही अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट कर लिया है तो आमतौर पर दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ परिस्थितियों में आपको अपना बैंक अकाउंट दोबारा वैलिडेट करना पड़ सकता है।
उदाहरण के लिए, अगर आप रिफंड के लिए नया बैंक अकाउंट नंबर देना चाहते हैं तो आपको इसे दोबारा वैलिडेट करना होगा। इसी तरह, अगर आपके बैंक अकाउंट की ब्रांच या पता बदल गया है, अकाउंट का IFSC कोड बदल गया है या आपके बैंक के किसी दूसरे बैंक में विलय होने की वजह से डिटेल्स में कोई बदलाव हुआ है तो आपको इसे दोबारा validate वैलिडेट करने की जरूरत होगी। यानी अगर किसी वजह से आपके बैंक से जुड़ी डिटेल्स में कोई बदलाव होता है तो पहले वैलिडेट किए गए अकाउंट को दोबारा वैरिफाई करना होगा। इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। लेकिन नया अकाउंट जोड़ने के बाद उसे वैलिडेट करना न भूलें, ताकि आपको अपना रिफंड अमाउंट मिलने में कोई दिक्कत न आए।
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