ITR Filing 31 जुलाई के बाद भी दाखिल

Update: 2024-07-31 07:31 GMT

Business बिजनेस: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का आज आखिरी दिन (31 जुलाई) है। ऐसे में अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपके लिए सिर्फ आज का दिन ही बचा है। हालांकि, आईटीआर 31 जुलाई के बाद भी दाखिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए शुल्क देना होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर (आईटीआर) रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2024 है। आयकर विभाग कहता रहा है कि करदाताओं को इस तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स (एआईएफटीपी) ने औपचारिक रूप से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसके लिए टैक्स एजेंसी ने कई समस्याओं का हवाला दिया है।

चुनौतियां
सीए अभिषेक जैन ने कहा, 'जैसे-जैसे आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई करीब आ रही है, इसके विस्तार की मांग बढ़ रही है। वहीं, आखिरी समय की भीड़ के कारण फॉर्म 26AS/AIS/TIS तक पहुंच एक चुनौती है।' फिनकॉर्प कंसल्टिंग के एसोसिएट डायरेक्टर, गौरव सिंह परमार ने कहा, “ओटीपी सत्यापन विफलताओं और सत्यापन त्रुटियों के कारण बार-बार सबमिशन प्रयास सबमिशन प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। 'हालांकि, आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है. हालांकि, सरकार ने पिछले तीन साल से लगातार 31 जुलाई की तारीख बरकरार रखी है, इसलिए इसमें ढील देना मुश्किल लग रहा है. आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक 26 जुलाई तक 5 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं.
फेल हुए तो जुर्माना?
यदि कोई करदाता 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं करता है, तो उसे उस तारीख के बाद जुर्माना देना पड़ सकता है। विलंब भुगतान शुल्क के साथ आईटीआर दाखिल करने के लिए आपको 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, तो उसे विलंब भुगतान शुल्क के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
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