ITR डेडलाइन एक्सटेंड: ITR-7 समेत कई फॉर्म भरने की डेडलाइन बढ़ी, जानें किसे मिलेगा इसका फायदा

Update: 2023-09-19 18:34 GMT
नई दिल्ली:  करदाताओं को राहत देते हुए आयकर विभाग ने आईटीआर-7 फाइलिंग समेत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है. इस फैसले से बड़ी संख्या में बड़े करदाताओं, ट्रस्टों, संस्थानों और अस्पतालों को राहत मिलेगी. आपको बता दें कि सितंबर तक करीब 6.98 करोड़ करदाताओं ने आईटीआर दाखिल किया है.
ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा एक महीने बढ़ाई गई
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 18 सितंबर को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ट्रस्टों, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 अक्टूबर करने की घोषणा की। सीबीडीटी ने अपने परिपत्र में कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10बी/फॉर्म 10बीबी में ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की नियत तारीख, जो 30 सितंबर 2023 है, अब 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी गई है।
ट्रस्टों और संस्थाओं को राहत मिली
फॉर्म 10बी आयकर अधिनियम की धारा 12एबी के तहत संचालित होने वाले धर्मार्थ संस्थानों और धार्मिक ट्रस्टों से संबंधित है, जबकि फॉर्म 10बीबी को कानून की धारा 10(23सी) के तहत संचालित शैक्षणिक संस्थानों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा भरना आवश्यक है।
ITR-7 जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई गई
सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख भी 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2023 कर दी है। आपको बता दें कि आईटीआर-7 फॉर्म धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्टों, राजनीतिक दलों द्वारा भरा जाता है। , वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान।
करीब 7 करोड़ करदाताओं ने आईटीआर दाखिल किया है
आयकर विभाग के मुताबिक सितंबर तक करीब 6.98 करोड़ करदाताओं ने आईटीआर दाखिल किया है. इनमें से करीब 3 करोड़ करदाताओं को रिफंड भी जारी किया जा चुका है. जो करदाता 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए हैं, उन्हें दिसंबर तक विलंबित आईटीआर दाखिल करने का मौका दिया गया है।
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