छोटी बचत योजनाओं में सितंबर की 30 तारीख तक आधार और पैन कार्ड लिंक करना होगा आवश्यक
वित्त मंत्रालय की ओर से 31 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर आपने लघु बचत योजनाओं के तहत खाता खोला है या निवेश किया है तो आपको केवाईसी दस्तावेज जमा करने होंगे। पैन और आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन लोगों ने खाता खोलते समय आधार और पैन जमा नहीं किया है, उनके लिए 30 सितंबर 2023 तक ऐसा करना अनिवार्य है। हालांकि, अगर दस्तावेज दिए गए हैं तो उन्हें जमा नहीं करना होगा।
पैन और आधार जमा करना किसे आवश्यक है?
नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर लघु बचत योजनाओं के जमाकर्ता ने खाता खोला है और आधार, पैन दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, तो उन्हें 30 सितंबर तक ये दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।
किसे आधार पैन देने की आवश्यकता नहीं है
केनरा बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, 1 अप्रैल से स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वाले नए यूजर्स के लिए पैन अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद खाता खोला है तो आपके लिए आधार जमा करना अनिवार्य नहीं है। और पैन 30 सितंबर तक।
लिंक नहीं करने पर क्या होगा?
यदि आधार और पैन खाते से लिंक नहीं हैं, तो खाता 30 सितंबर 2023 तक निलंबित किया जा सकता है जब तक कि पैन और आधार शाखा में जमा नहीं हो जाते। अकाउंट सस्पेंड होने का मतलब है कि आप पैसे का लेन-देन नहीं कर पाएंगे. गौरतलब है कि डाकघर की योजनाओं में एफडी, आरडी, डाकघर मासिक आय योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, टीडी, महिला सम्मान बचत पत्र, पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और किसान विकास पत्र (केवीपी) शामिल हैं।