Business बिजनेस: दुबई की अदालत द्वारा मामाअर्थ की मूल कंपनी की संपत्ति कुर्क करने के अपने पिछले आदेश को बरकरार रखने के एक दिन बाद, होनासा कंज्यूमर ने स्पष्ट किया है कि यूएई में उसकी कोई संपत्ति नहीं है। आज (5 अक्टूबर) एक्सचेंज फाइलिंग में होनासा कंज्यूमर ने यह भी बताया कि उसकी दुबई की सहायक कंपनी को कुर्की आदेश से छूट दी गई है। यह होनासा द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद आया है कि दुबई में कोर्ट ऑफ मेरिट्स ने होनासा और उसके पूर्व वितरक आरएसएम जनरल ट्रेडिंग द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया है।
इन शिकायतों में होनासा की सहायक कंपनी के ट्रेडिंग लाइसेंस को रद्द करने की आरएसएम जनरल ट्रेडिंग की मांग और यूएई में उसकी संपत्ति की कुर्की पर होनासा की आपत्ति शामिल थी। दुबई की अदालत का प्रारंभिक फैसला 6 जून को आया और दोनों पक्षों ने आदेश के खिलाफ अपनी अपील दायर की। डी2सी ब्रांड की मूल कंपनी ने आज दोहराया कि वह अगस्त में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करने के लिए दिल्ली की अदालत में आरएसएम के खिलाफ अवमानना का मामला दायर करेगी।