IT विभाग ने बताया कि क्यों कुछ ओसीआई और एनआरआई के पैन को निष्क्रिय कर दिया गया था

Update: 2023-07-18 16:13 GMT
आयकर विभाग ने मंगलवार को इस बात पर स्पष्टीकरण दिया कि कई अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और प्रवासी भारतीय नागरिकों (ओसीआई) के पैन कार्ड निष्क्रिय क्यों हो गए हैं। आईटी विभाग ने पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि एनआरआई और ओसीआई कार्ड धारकों को अपने आधार कार्ड को अपने पैन के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
आईटी विभाग ने ट्विटर पर कहा कि जिन एनआरआई ने पिछले 3 निर्धारण वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है या जिन्होंने क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (जेएओ) को अपनी आवासीय स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया है, उनके पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं।
ओसीआई या विदेशी नागरिक जिन्होंने निवासी स्थिति के तहत पैन के लिए आवेदन किया है और जेएओ को अपनी आवासीय स्थिति को सही या अद्यतन नहीं किया है; या पिछले तीन वर्षों में किसी भी वर्ष आईटीआर दाखिल नहीं किया है, उनका पैन भी निष्क्रिय हो गया है,'' ट्वीट में कहा गया है।
आईटी विभाग ने एनआरआई और ओसीआई से सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करते समय अपने जेएओ को अपनी आवासीय स्थिति के बारे में सूचित करने का भी अनुरोध किया। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी। आईटी विभाग के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ने का प्राथमिक लक्ष्य पैन डेटाबेस में डुप्लिकेट प्रविष्टियों को खत्म करना है।

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