आईपीओ निवेशक फ्रॉड का शिकार हुए, सेबी लौटा रहा उनके पैसे

Update: 2023-08-25 07:47 GMT
बाजार नियामक सेबी 2003 से 2005 के दौरान आईपीओ से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में निवेशकों को बड़ी राहत देने जा रहा है। सेबी ने आईपीओ धोखाधड़ी मामले में फंसे निवेशकों का पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे निवेशकों को करीब 15 करोड़ रुपये वापस मिलेंगे. इससे पहले भी सेबी दो चरणों में निवेशकों का पैसा लौटा चुका है. पहले चरण में अप्रैल 2010 में निवेशकों को कुल 23.28 करोड़ रुपये लौटाये गये. वहीं, साल 2015 में दूसरी बार सेबी ने निवेशकों को कुल 18.06 करोड़ रुपये लौटाए।
2.58 लाख निवेशकों को मिलेगा फायदा
गुरुवार यानी 24 अगस्त 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है कि कुल 2.58 लाख निवेशकों को 14.87 करोड़ रुपये लौटाए जाएंगे, जो IPO हेराफेरी के दौरान गलत तरीके से लिए गए थे. सेबी ने यह पैसा वसूल कर लिया है और अब इसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
इस नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि आईपीओ में धांधली के दौरान कुल 13.57 लाख निवेशकों की पहचान की गई थी, जो इस धोखाधड़ी का शिकार हुए थे. इसमें से पहले दो चरण में 10.02 लाख निवेशकों को पैसा लौटाया जा चुका है. वहीं, 97,657 लोगों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है. वहीं तीसरे चरण में 2.58 लाख लोगों को पैसा वापस किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 17 अगस्त को ही शुरू हो चुकी है. इनमें से 1.15 लाख लोगों को आंशिक भुगतान मिल चुका है।
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि 2003 से 2005 के बीच कुल 21 आईपीओ में शेयरों के आवंटन के दौरान धांधली हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिये थे. कोर्ट ने सेबी से निवेशकों की पहचान कर उनका पैसा लौटाने को कहा था. ऐसे में सेबी तीसरे चरण के जरिए कुल 2.58 लाख निवेशकों को पैसा लौटा रही है.
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