बेटी के बेहतर भविष्य के लिए इस योजना में निवेश है फायदेमंद

Update: 2021-07-22 01:54 GMT

फाइल फोटो 

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कोई भी व्यक्ति अपने साथ-साथ अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। अगर बात आर्थिक पैमाने पर की जाए तो अक्सर बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी को लेकर धन इकट्ठा करना बड़ी चुनौती होती है। इसमें बचत और निवेश दोनों शामिल होता है। एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर डालते हैं कि हमें कम उम्र से ही यानी नौकरी की शुरुआत के साथ ही बचत और निवेश की आदत डालनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर बात बेटी के लिए करें तो सरकार की ओर से बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) है। इस योजना में अभिभावक अपनी 10 साल से छोटी बेटी के नाम पर खाता खुलवा सकते है। इस योजना में निवेश कर अभिभावक अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और शादी में होने वाले खर्च की रकम जुटा सकते हैं। इस निवेश विकल्प को बेहतर समझने के लिए हमने बात की सेबी रजिस्टर्ड इंवेस्टमेंट एडवाइजर Jitendra Solanki से।

Solanki ने कहा, अगर किसी व्यक्ति को अपनी बेटी के लिए निवेश करना है तो सुकन्या समृद्धि स्कीम सबसे बेहतर है। इसमें ज्यादा-से-ज्यादा दो बेटियों के लिए अकाउंट खोला जा सकता है। उन्होंने कहा, इस स्कीम के तहत खोले गए अकाउंट में सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा करा सकते हैं। जितेन्द्र सोलंकी ने कहा, सरकार की सभी बचत योजनाओं की तुलना में सुकन्या समृद्धि स्कीम पर ज्यादा ब्याज मिलता है। सुकन्या समृद्धि स्कीम पर ब्याज की दर अब भी 7.6 फीसद पर है। यह चक्रवृद्धि सालाना ब्याज दर है। सरकार हर तिमाही की शुरुआत में ब्याज दर की घोषणा करती है। अगर कोई व्यक्ति बेटी की कम उम्र रहते इस स्कीम में निवेश शुरू कर देता है, तो वह 15 साल तक इस योजना में निवेश कर सकता है।
कितना कर सकते हैं निवेश
न्यूनतम 250 रुपये की राशि से यह खाता खुलवाया जा सकता है। सोलंकी ने बताया, कोई भी व्यक्ति इस योजना में एक साल में न्यूनतम 250 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकता है। इस खाते में राशि एकमुश्त या किस्तों में जमा करायी जा सकती है। खाता खुलने के अधिकतम 15 साल पूरे होने तक खाते में राशि जमा करायी जा सकती है। इस स्कीम में मिला ब्याज टैक्स फ्री होता है।
जितेन्द्र सोलंकी कहते हैं, बेटी के 10वीं कक्षा पास करने या 18 साल के होने पर आप आंशिक निकासी कर सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी की अवधि 21 साल की होती है। SSY में हर साल 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। इस स्कीम में निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत छूट का लाभ मिल सकता है।
इस योजना की एक खास बात यह है कि सुकन्या समृद्धि योजना खाते को एक बैंक या डाकघर से दूसरे बैंक में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए आपको आवेदन पत्र भरना होगा और संबंधित डाक या बैंक में जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।


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