बच्चे के अच्छी भविष्य के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में करें निवेश, मिलेंगे कई फायदें

महंगाई के इस दौर में जीवन यापन का खर्च काफी बढ़ गया है। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा गरीब और मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर हो रही है।

Update: 2020-11-03 10:26 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क| नई दिल्ली, महंगाई के इस दौर में जीवन यापन का खर्च काफी बढ़ गया है। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा गरीब और मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर हो रही है। ऐसे में पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा और उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए पहले से प्लानिंग करना बहुत जरूरी हो गया है। यद्यपि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मार्केट में कई सारे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इनमें अधिकांश गारंटीड रिटर्न और योगदान पर टैक्स लाभ नहीं देते हैं।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक ऐसी योजना है, जो EEE टैक्स बेनिफिट्स और गारंटीड रिटर्न के साथ ही कई सारे लाभों के साथ आती है। इस योजना में 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है। पीपीएफ माइनर अकाउंट नाबालिग के नाम पर खुलवाया जा सकता है। माइनर पीपीएफ अकाउंट को पोस्ट ऑफिस या पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए अधिकृत बैंक शाखा से खुलवाया जा सकता है।

एक माइनर पीपीएफ अकाउंट प्राकृतिक अभिभावक (माता, पिता) या कानूनी अभिभावक द्वारा खुलवाया और संचालित किया जा सकता है। एक बच्चे के लिए सिर्फ एक अभिभावक ही माइनर पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है।

ये दस्तावेज होंगे जरूरी

अभिभावक को माइनर पीपीएफ अकाउंट खुलवाते समय अभिभावक के खाता खुलवाने के लिए जरूरी केवाईसी दस्तावेज फोटो के साथ, नाबालिग बच्चे का उम्र प्रमाण पत्र (आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र), पीपीएफ अकाउंट में प्रारंभिक योगदान के लिए 500 रुपये या अधिक का चेक सबमिट करना होगा। माइनर पीपीएफ अकाउंट खुलवाते समय आपको नॉमिनी का नाम भी रजिस्टर करना चाहिए।

निवेश राशि

माइनर पीपीएफ अकाउंट में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये का योगदान जरूरी है, जबकि अधिकतम योगदान राशि 1.5 लाख रुपये है। आपके और नाबालिग बच्चे के पीपीएफ अकाउंट में सालाना योगदान 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समय पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 फीसद सालाना है।

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