भारतीयों को 10 तरह के वीजा मिलते हैं, जानिए किसे मिलता है यह वीजा और कौन कर सकता है इसका इस्तेमाल

Update: 2023-09-25 14:21 GMT
व्यापार:  भारत में नागरिकों को 10 तरह के वीजा मिलते हैं। टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, बिजनेस वीजा, ट्रांजिट वीजा जैसे 10 तरह के वीजा भारतीयों को मिलते हैं।
अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको उस देश का वीजा लेना होगा। बिना वीजा के आप उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते. यहां हम आपको भारतीयों को मिलने वाले वीजा के बारे में बता रहे हैं।
पर्यटक वीज़ा: किसी भी देश में पर्यटक के रूप में जाने की इच्छा रखने वालों को उस देश की सरकार पर्यटक वीज़ा जारी करती है। पर्यटक वीज़ा पर यात्रा करने वालों को उस देश में काम करने, कॉलेज में प्रवेश लेने या देश में किसी भी गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
ट्रांजिट वीज़ा: ट्रांजिट वीज़ा तब जारी किया जाता है जब किसी को एक देश से तीसरे देश की यात्रा करनी होती है। मान लीजिए आप कनाडा जाना चाहते हैं और आपकी फ्लाइट दुबई से होकर जा रही है तो आपको दुबई के लिए ट्रांजिट वीजा लेना होगा।
बिजनेस वीजा: बिजनेस वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो बिजनेस या आधिकारिक काम के लिए आते हैं। यही वीजा नौकरी करने वालों को भी जारी किया जाता है।
पार्टनर वीज़ा: अगर किसी देश में रहने वाला व्यक्ति अपने पार्टनर को बुलाना चाहता है तो उसे पार्टनर वीज़ा लेना होगा।
पत्रकार वीज़ा: यदि कोई पत्रकार विदेश जाता है तो उसे पत्रकार वीज़ा जारी किया जाता है। वह पत्रकार किसी समाचार चैनल या समाचार संगठन से सम्बंधित होना चाहिए।
विवाह वीज़ा: विवाह वीज़ा की समय सीमा कम होती है। जब कोई शादी करना चाहता है और उसका पार्टनर किसी दूसरे देश से है तो उसे 'मैरिज वीज़ा' के लिए आवेदन करना पड़ता है।
अप्रवासी वीजा: अगर कोई दूसरे देश में स्थायी रूप से बसना चाहता है तो उसे 'प्रवासी वीजा' की जरूरत होती है। यह वीजा आसानी से नहीं मिलता है और इसकी प्रक्रिया थोड़ी कठिन है।
आगमन पर वीज़ा: कुछ देशों में वीज़ा नियम बहुत सख्त नहीं हैं। इन देशों में जाने के लिए पहले से वीजा लेने की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। यहां एयरपोर्ट पहुंचते ही वीजा मिल जाता है।
डिप्लोमैटिक वीज़ा: डिप्लोमैटिक वीज़ा राजनयिकों को जारी किया जाता है। इसके लिए डिप्लोमैटिक पासपोर्ट होना जरूरी है
स्टूडेंट वीज़ा: इसे स्टडी वीज़ा भी कहा जाता है. यह एक तरह का परमिट है, जो विदेश में पढ़ाई करने जाने वाले छात्रों को जारी किया जाता है। इसे वहां की सरकार वहां पढ़ने आने वाले छात्रों को परमिट के रूप में देती है।
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