Indian Railways: रेलवे परिसर में स्मोकिंग करने पर होगी 3 साल तक की जेल, इन चीजों पर है प्रतिबंध

Update: 2022-05-23 09:20 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Indian Railways Alert: रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. रेलवे ने सख्ती दिखाते हुए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. दरअसल, ट्रेन (Train) में आग लगने की घटनाएं इन दिनों कई बार देखी गई हैं, इसलिए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने ये कदम है.

रेलवे ने कही ये बात
रेलवे ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. रेलवे कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री किसी भी तरह की ज्वलनशील सामग्री (Indian Railways Ban Flammable Goods) साथ लेकर न चलें और न ही किसी को ले जाने दें. यह एक दंडनीय अपराध है. ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जेल भी हो सकती है.'
गौरतलब है कि पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार, ट्रेन में ऐसी कोई भी वस्तु जिससे आग लगे या फैले, उसे ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो भी सकती है.
किन चीजों पर है प्रतिबंध
रेलवे (Indian Railways) के इस ट्वीट पर दी गई जानकारी के अनुसार, 'अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं. रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये सख्ती दिखाई है. रेलवे ने यात्रियों को इसके लिए सख्त चेतावनी दी है.'
रेलवे परिसर में स्मोकिंग बैन
दरअसल, रेल परिसर और ट्रेन में आग लगने की कई घटाएं सामने आई हैं. आग की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए रेलवे द्वारा बनाई गई योजना के तहत अगर कोई ट्रेन में स्मोकिंग करता पकड़ा जाएगा तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है. इसके अलावा जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है. रेलवे परिसर में सिगरेट/बीड़ी पीना भी दंडनीय अपराध है


Tags:    

Similar News