बिजनेस : बढ़ते मेडिकल खर्चों को देखते हुए आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी हो गया है। इसके जरिए आप मेडिकल इमरजेंसी में होने वाले खर्च को आसानी से कवर कर सकते हैं, जिससे आपके परिवार पर अचानक आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है।
80D में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वित्त वर्ष के दौरान भरे प्रीमियम को कर योग्य आय में से घटाया जाता है। इसमें कोई व्यक्ति अधिकतम 25,000 रुपये की छूट का दावा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता है, तो वह अतिरिक्त 50,000 रुपये की छूट का और दावा कर सकता है। इस तरह किसी व्यक्ति को एक वित्त वर्ष में 75,000 रुपये की छूट मिल सकती है।
अगर आपकी आय 2.50 लाख से 5.00 लाख रुपये तक है और आप 25,000 रुपये प्रीमियम भरते हैं, तो आपको 5.20 प्रतिशत या 1300 रुपये की छूट मिलेगी। अगर आप 5.00 लाख से लेकर 10.00 रुपये तक के स्लैब में आते हैं और 25,000 रुपये का प्रीमियम भरते हैं, तो आपको 20.80 प्रतिशत या 5,200 रुपये की छूट मिलेगी। वहीं, आपकी आय 10 लाख रुपये से अधिक की है और आप 25,000 रुपये प्रीमियम चुकाते हैं, तो आपको 31.20 प्रतिशत या 7,800 रुपये की छूट मिलेगी।