आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए संशोधित वेबसाइट जारी की, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा आसान

Update: 2023-08-28 14:05 GMT
नई दिल्ली | आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए संशोधित वेबसाइट जारी की है। इसमें कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिनकी मदद से टैक्स पेमेंट और आयकर रिटर्न भरना पहले से आसान हो जाएगा। यही नहीं इसे मोबाइल संचालन के अनुरूप भी बनाया गया है। इससे मोबाइल पर ही रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिलेगी। आयकर विभाग के लिए इस वेबसाइट को सीबीडीटी ने डिजाइन किया है।
कम समय लगेगा लगेगा
विभाग के अनुसार, वेबसाइट को इस तरह से बनाया गया है कि यूजर्स को काम की सारी चीजें एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेंगी। इसके लिए वेबसाइट के इंटरफेस और नेविगेशन में सुधार किया गया है। इसका फायदा यह होगा क‍ि उपयोगकर्ता को कम वक्त में जरूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथही वेबसाइट में एक लेटेस्‍ट अपडेट का कॉलम भी दिया गया है। इस कॉलम में टैक्सपेयर्स को विभाग द्वारा जारी की गई नई सूचनाओं की जानकारी मिल पाएगी।
मेगा मेन्यू का विकल्प मिलेगा
आयकर विभाग के अनुसार, टैक्सपेयर्स के अनुभव को बेहतर करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए फिर से तैयार किया गया है। इसमें उपयोगकर्त्ता के अनुकूल इंटरफेस और नए मॉड्यूल जोड़े गए हैं। इसी में ‘मेगा मेनू’ का विकल्प भी शामिल हैं। इसमें कर बकाया, पेनाल्टी, आयकर रिटर्न फर्म, टैक्स कैलेंडर जैसे आयकर से जुड़े सभी जरूरी लिंक दिए गए हैं।
मोबाइल पर और बेहतर होगा
नए पोर्टल को मोबाइल के अनुसार भी तैयार किया गया है। मोबाइल पर खोलने पर नए बटन संकेत और दूसरी कई अन्‍य जानकारियां जैसे ई-वेरिफाई सिस्‍टम, लिंक आधार स्‍टेटस, लिंक आधार, इनकम टैक्‍स रिटर्न स्‍टेटस जैसे कई कॉलम दिखाई देंगे। खास बात यह है कि अब करदाता के लिए मोबाइल से भी आरटीआर दाखिल करना आसान हो जाएगा।
वीडियो देखकर संदेह दूर कर सकेंगे
साथ ही कई चीजों की जानकारी के लिए वीडियो सेक्‍शन भी बनाया गया है। यहां कई तरह की जानकारियां ली जा सकती हैं। इनमें ऑफलाइन मोड में आयकर भुगतान कैसे करें से लेकर आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-4 कैसे दाखिल करें, इसका विस्तृत ब्योरा दिया गया है। वेबसाइट पर एक इस साल में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्‍या का एक रियल टाइम मॉनिटर भी लगाया गया है।
आयकर धारा और नियमों की तुलना कर सकेंगे
वेबसाइट पर आयकर से जुड़ी सभी धाराओं और नियमों का ब्योरा भी जोड़ा गया है। करदाता को कर संबंधी किसी तरह की दिक्कत होने पर वह यहां से जानकारी प्राप्त कर सकता है। विभाग का कहना है कि यह एक अतिरिक्त पहल है, जिससे टैक्सपेयर्स की जागरूकता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, करों से संबंधित अन्य पोर्टलों के बारे में लिंक और जानकारी जोड़ी गई है।
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