पोस्ट ऑफिस के निवेशकों के लिए जरूरी खबर, 1 अप्रैल से FD के नियमों में होगा बड़ा बदलाव
इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी कर इंट्रेस्ट पेमेंट को लेकर बड़ा ऐलान किया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Post Office Rule: पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स से जुड़े रूल भी बदल गए हैं. इंडिया पोस्ट (India Post) ने अब Post Office से सेविंग पर मिलने वाला ब्याज के नियम को बदल दिया है. अगर आप भी पोस्ट ऑफिस के ग्राहक हैं तो जान लीजिए अपडेट्स. इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी कर इंट्रेस्ट पेमेंट को लेकर बड़ा ऐलान किया है.
1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम
पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है, '1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट (Term Deposit) पर इंट्रेस्ट का भुगतान कैश में नहीं किया जाएगा. इंट्रेस्ट का भुगतान केवल अकाउंट होल्डर के पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में किया जाएगा. अगर किसी अकाउंट होल्डर ने अपने बैंक डिटेल को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम स्कीम या टर्म डिपॉजिट के साथ लिंक नहीं किया है तो टोटल इंट्रेस्ट का भुगतान या तो चेक की मदद से किया जाएगा या फिर उसके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में किया जाएगा.'
सेविंग अकाउंट का लिंक होना जरूरी
गौरतलब है कि यह नियम पोस्ट ऑफिस के सभी ग्राहकों के लिए लागू होगा चाहे आप ब्याज का पैसा मासिक, तिमाही या वार्षिक रूप से लेते हो. इसके साथ ही बता दें यदि किसी ग्राहक ने अपनी बचत योजना से बैंक या पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट लिंक नहीं किया है तो उन्हें 1 अप्रैल से दिक्कत हो सकती है. इसलिए सभी कस्टमर किसी भी परेशानी से बचने के लिए 31 मार्च 2022 से पहले पोस्ट ऑफिस स्कीम को सेविंग अकाउंट से लिंक करा लें.
विविध कार्यालय के खाते में चला जाएगा पैसा
आपको बता दें कि अगर आपने 31 मार्च तक आपने यदि दोनों अकाउंट को लिंक नहीं कराया तो 1 अप्रैल के बाद मिलने वाला ब्याज पोस्ट ऑफिस के विविध कार्यालय खाते में जमा कर दिया जाएगा. एक बार ब्याज की राशि विविध कार्यालय खाते में जमा होने पर यह केवल डाक घर के बचत खाते या चेक के द्वारा ही दी जाएगी. यानी आपके लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है.
पोस्ट ऑफिस में 5 साल की मंथली इनकम स्कीम (MIS) में ब्याज के पैसे का भुगतान मंथली किया जाता है. जबकि 5 साल वाली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) का ब्याज का भुगतान तिमाही किया जाता है. वहीं टीडी अकाउंट का ब्याज सालाना आधार पर किया जाता है.
इस रकम पर इंटेरेस्ट नहीं
पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम स्कीम या टर्म डिपॉजिट खुला है तो इंट्रेस्ट पर किसी तरह का इंट्रेस्ट नहीं मिलता है. इसका मतलब ये है कि इंट्रेस्ट का पैसा डेड मनी की तरह आपके अकाउंट में जमा रहेगा. इसलिए आप इस पूंजी को निकाल कर कोई अन्य काम कर सकते हैं.