पानी की बोतलों के मामले में ऐसा किया तो जाएंगे जेल

Update: 2023-07-12 07:34 GMT

पानी की बोतलें: घटिया उत्पादों के आयात को रोकने के लिए, केंद्र सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए फायर लाइटर और पानी की बोतलों के निर्माण के लिए गुणवत्ता मानक जारी किए हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने एक अधिसूचना जारी कर बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) चिह्न के बिना इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री, आयात और भंडारण पर रोक लगा दी है। बीआईएस अधिनियम का उल्लंघन करने पर पहली बार में दो साल तक की कैद या 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आगे के उल्लंघन के लिए न्यूनतम रु. 5 लाख तक का जुर्माना और उत्पादित माल के मूल्य का 10 गुना तक जुर्माना। मालूम हो कि सरकार ने पिछले महीने 20 रुपये से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था.घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए फायर लाइटर और पानी की बोतलों के निर्माण के लिए गुणवत्ता मानक जारी किए हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने एक अधिसूचना जारी कर बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) चिह्न के बिना इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री, आयात और भंडारण पर रोक लगा दी है। बीआईएस अधिनियम का उल्लंघन करने पर पहली बार में दो साल तक की कैद या 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आगे के उल्लंघन के लिए न्यूनतम रु. 5 लाख तक का जुर्माना और उत्पादित माल के मूल्य का 10 गुना तक जुर्माना। मालूम हो कि सरकार ने पिछले महीने 20 रुपये से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था.घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए फायर लाइटर और पानी की बोतलों के निर्माण के लिए गुणवत्ता मानक जारी किए हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने एक अधिसूचना जारी कर बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) चिह्न के बिना इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री, आयात और भंडारण पर रोक लगा दी है। बीआईएस अधिनियम का उल्लंघन करने पर पहली बार में दो साल तक की कैद या 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आगे के उल्लंघन के लिए न्यूनतम रु. 5 लाख तक का जुर्माना और उत्पादित माल के मूल्य का 10 गुना तक जुर्माना। मालूम हो कि सरकार ने पिछले महीने 20 रुपये से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था.

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