घर खरीद रहे हैं तो पहली बार ले 5 लाख की टैक्स छूट, जानिए कैसे
सेक्शन 24 के अंतर्गत होम लोन का ब्याज चुकाने पर 2 लाख रुपये की छूट मिलती है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | इनकम टैक्स (income tax) एक्ट के अंतर्गत होम लोन पर ब्याज और मूलधन दोनों पर टैक्स छूट (tax deduction) मिलती है. इस लाभ को इनकम टैक्स के अलग-अलग सेक्शन में पा सकते हैं. होम लोन (home loan) पर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट आराम से पा सकता है. वैसे तो सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली 1.5 रुपये की छूट ही सबसे अधिक प्रचलित है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सेक्शन हैं जिनके अंतर्गत होम लोन के ब्याज और मूलधन पर आसानी से टैक्स बचाया जा सकता है.
अगर किसी व्यक्ति ने होम लोन लिया है और उसके मूलधन का रीपेमेंट करता है, तो उसे इस पर भी टैक्स छूट मिलती है. इसकी शर्त यही है कि लोन सिर्फ वैसे ही संस्थान से लिया गया हो जो रिजर्व बैंक के क्षेत्राधिकार में आता हो. आप चाहें तो अपनी कंपनी चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट, उससे भी लोन ले सकते हैं. यूनिवर्सिटी के छात्र हों या को-ऑपरेटिव सोसायटी के खाताधारक, आप आराम से होम लोन ले सकते हैं. ध्यान रखें कि घर अगर निर्माणाधीन है तो उस पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी. जिस घर पर आपने लोन लिया है, उस घर को लोन लेने के 5 साल के अंदर नहीं बेच सकते. अगर बेचेंगे तो आपकी कुल इनकम पर टैक्स जोड़कर ले लिया जाएगा.
ब्याज पर छूट
सेक्शन 24 के अंतर्गत होम लोन का ब्याज चुकाने पर 2 लाख रुपये की छूट मिलती है. यह लोन अपनी प्रॉपर्टी पर लिया जाना चाहिए. अगर प्रॉपर्टी किराये पर चढ़ी है और उस पर होम लोन लेते हैं तो पूरे ब्याज पर छूट मिलती है. यह टैक्स छूट तभी मिलेगी जब घर का पूरा निर्माण पूरा हो जाए. अगर घर बनने के दौरान लोन का ब्याज चुकाया गया है, तो उसे घर बनने के बाद 5 अलग-अलग किश्तों में क्लेम किया जा सकता है.
कितना मिलेगा डिस्काउंट
आइए जानते हैं कि 5 लाख तक की टैक्स छूट कैसे क्लेम कर सकते हैं. यहां मान कर चलें कि आप पहली बार होम लोन लेकर घर खरीद रहे हैं. यह घर 'रेडी टू मूव' होना चाहिए. यानी कि होम लोन घर बनाने के लिए नहीं लिया जा रहा है. रेडी टू मूव के तहत सेक्शन 80C में मूलधन पर 1.5 लाख रुपये टैक्स छूट ली जा सकती है. सेक्शन 24 के अंतर्गत होम लोन का मूलधन चुकाने पर 2 लाख रुपये की छूट मिल सकती है. सेक्शन 80EEA के अंतर्गत ब्याज पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट ली जा सकती है. इस तरह छूट की पूरी राशि 5 लाख की बन जाती है. साल 2019 के बजट में सेक्शन 80EEA का प्रावधान लाया गया था.
क्या है शर्त
लोन पर टैक्स छूट की शर्त ये है कि लोन किसी बैंक, बैंकिंग कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया जाना चाहिए. यह लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच लिया गया हो. प्रॉपर्टी की स्टांप ड्यूटी 45 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. जिस तारीख को होम लोन मंजूर होगा, उस दिन तक लेनदार के नाम दूसरा कोई रिहायशी मकान के लिए लोन नहीं होना चाहिए. 'मिंट' को चार्टर्डक्लब.कॉम के फाउंडर करण बत्रा बताते हैं कि सेक्शन 80EE के तहत प्रॉपर्टी अगर निर्माणाधीन हो तो उसके लोन पर टैक्स छूट ली जा सकती है.