टैक्स रिफंड नहीं मिला तो फटाफट करें ये काम, जल्द ही बैंक खाते में आ जाएंगे पैसे

IT Refund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिये लंबित टैक्स रिफंड का निपटान तेजी से करने के लिये करदाताओं से शीघ्रता से ऑनलाइन जवाब भेजने को कहा है.

Update: 2021-08-31 04:15 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिये लंबित टैक्स रिफंड (Tax Refund) का निपटान तेजी से करने के लिये करदाताओं से शीघ्रता से ऑनलाइन जवाब भेजने को कहा है. आधिकारिक बयान के मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिये भरे गये आयकर रिटर्न में किये गये टैक्स रिफंड दावों में से अब तक 93 फीसदी का निपटान कर दिया गया है. बयान के अनुसार, पिछले हफ्ते टैक्स रिफंड के रूप में 15,269 करोड़ रुपए जारी किये गये. इसे जल्दी करदाताओं के खातों में भेजा जाएगा.

इसमें कहा गया है कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लंबित रिफंड के समाधान के लिये विभाग टैक्सपेयर्स से संपर्क करने की प्रक्रिया में है, जहां नोटिस का मामला है और करदाताओं से जवाब की जरूरत है. ये वे मामले हैं जहां आयकर कानून की धारा 245 के तहत समायोजन, गलत समायोजन और बैंक खातों के मिलान की समस्या के कारण कर रिफंड नहीं हो पाया है.
ITR-1 और ITR-4 का प्रोसेसिंग-रिफंड शुरू
बयान के अनुसार, विभाग ने करदाताओं से 'ऑनलाइन' शीघ्रता से जवाब देने को कहा है ताकि आकलन वर्ष 2020-21 के लिये आईटीआर का प्रोसेसिंग तेजी से हो सके. टैक्स विभाग ने यह भी कहा कि उसने आकलन वर्ष 2021-22 के लिये आईटीआर 1 (ITR-1) और 4 (ITR-4) का प्रोसेसिंग और रिफंड शुरू किया है. अगर कोई कर वापसी का मामला है तो उसे करदाता के बैंक खाते में डाल दिया जाएगा.
23 अगस्त तक 51531 करोड़ रुपए का रिफंड जारी
बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के लिये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 23 अगस्त तक 51,531 करोड़ रुपए रिफंड जारी किये हैं. इसमें 21,70,134 मामलों में 14,835 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड तथा 1,28,870 मामलों में 36,696 करोड़ रुपये का कंपनी कर रिफंड शामिल हैं.
पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में 2.62 लाख करोड़ रुपये 2.37 करोड़ से अधिक करदाताओं को लौटाये गये थे. यह वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 42 फीसदी अधिक है.


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