Fixed Deposit बेटे के नाम पर खुलवाते हैं तो इंट्रेस्ट पर किसे देना होगा टैक्स, जानिए नियम
Fixed Deposits पर टैक्स के नियमन की बात करें तो टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करने पर एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख तक टैक्स में छूट मिलती है. यह छूट सेक्शन 80सी के तहत मिलती है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Fixed Deposits निवेश का परंपरागत साधन है. हालांकि, इंट्रेस्ट घटने के कारण पिछले कुछ समय में इसके प्रति निवेशकों की दिलचस्पी घटी है. अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और अपने एडल्ट बच्चे के नाम पर एफडी खुलवाते हैं तो टैक्स को लेकर क्या नियम हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं. जैसा कि हम जानते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में इंट्रेस्ट इनकम पर टैक्स लगता है. अगर एक वित्त वर्ष में एक लिमिट से ज्यादा इंट्रेस्ट इनकम होती है तो बैंक टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स (TDS) भी काट लेता है. 40 हजार तक इंट्रेस्ट इनकम पर कोई टीडीएस नहीं कटता है. उससे ज्यादा इनकम होने पर टीडीएस कटता है. फिक्स्ड डिपॉजिट से जो इंट्रेस्ट मिलता है वह आपकी इनकम में शामिल हो जाती है. आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं, उस दर से उसपर टैक्स जमा करना होता है.