Business.व्यवसाय: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर से बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को "अवैध" बताया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने दोनों को नोटिस जारी किया और एजेंसी द्वारा दायर अपील पर उनसे जवाब मांगा।
हाईकोर्ट ने 6 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी को "अवैध" करार दिया था, जबकि मामले में उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद दोनों को जमानत देने वाले एक अन्य पीठ द्वारा जनवरी 2023 के अंतरिम आदेश की पुष्टि की थी। इस जोड़े को वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में सीबीआई ने 23 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था।