IBC ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र में परिसंपत्ति गुणवत्ता को बढ़ावा दिया: डीएफएस सचिव
Business व्यापार: वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने कहा कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के कारण भारत के बैंकिंग क्षेत्र में परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीसी) के 9वें वार्षिक दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "भारत के बैंकिंग क्षेत्र में परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आईबीसी ने देनदारों को आगे आकर बकाया चुकाने के लिए मजबूर किया है। यह एक व्यवहारिक बदलाव है। दूसरी तिमाही में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने (लाभप्रदता के मामले में) अच्छा प्रदर्शन किया है।"
2016 से, 8,608 कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) मामले शुरू किए गए हैं, जिनमें से 6,900 से अधिक मामले निपटाए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि सीआईआरपी शुरू होने पर कंपनी का नियंत्रण खोने का डर देनदारों को लेनदारों के साथ बकाया चुकाने के लिए प्रेरित कर रहा है।
नागराजू ने आगे कहा, "आईबीसी ने कई संकटग्रस्त व्यवसायों को पुनरुद्धार का एक वास्तविक मार्ग प्रदान किया है। क्षमता की कमी के बावजूद, आईबीसी अच्छी तरह से काम कर रहा है। वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल-जून तिमाही में, 61 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी गई और लेनदारों ने स्वीकृत दावों का 29% वसूल किया।"
हालांकि, नागराजू ने कहा कि आईबीसी में समय-सीमा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार सीआईआरपी को 330 दिनों में पूरा करना अनिवार्य है, लेकिन कई हितधारक और प्रक्रियाएँ समाधान में देरी करती हैं।
नागराजू ने आगे कहा कि लेनदारों की समिति द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद, देरी से बचने के लिए बैंक प्रतिनिधियों को सीआईआरपी के दौरान एनसीएलटी की कार्यवाही में उपस्थित होना चाहिए।