जल्दी करें आवेदन, हरियाणा सरकार सोलर पंप खरीदने पर किसानों को दे रही 75 फीसदी सब्सिडी

सोलर पंप खरीदने पर किसानों को 75 फीसदी सब्सिडी

Update: 2021-12-25 12:08 GMT
हरियाणा सरकार सोलर पंप खरीदने पर किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है. सरकार की कोशिश कृषि कार्यों में ऊर्जा की जरूरतों को वैकल्पिक स्रोतों से पूरा करने की है. यहीं वजह है कि सोलर पंप पर सब्सिडी की राशि बढ़ा दी गई है. फसलों की सिंचाई के लिए किसान बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल या डीजल पर चलने वाले पंप का इस्तेमाल करते हैं.
हरियाणा सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने 3 से 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप पर किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है. विभाग ने योग्य किसान लाभार्थियों से 27 दिसंबर तक आवेदन मंगाए हैं. अगर आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो किसानों को सब्सिडी वाले सोलर पंप दिए जाएंगे.
27 दिसंबर तक किसान कर सकते हैं आवेदन
गुरुग्राम के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विश्राम कुमार मीणआ ने कहा कि 8629 सोलर पर चलने वाले पंप किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी पर दिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि सोलर पंप सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेंगे जो माइक्रो इरीगेशन जैसे कि ड्रिप या स्प्रिंकलर विधि से अपनी खेतों की सिंचाई करते हैं.
उन्होंने बताया कि हम किसानों से सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन मंगा रहे हैं. आवेदन देने की अंतिम तारीख 27 दिसंबर है. योग्य किसानों को तीन तरह के पंप दिए जाएंगे. 3 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी के पंप पर किसानों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा.
तीन महीने बाद किसानों को मिलेगा सोलर पंप
उन्होंने कहा कि किसानों से फॉर्म भरने के लिए कहा गया है. इसमें उन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से पंप के हॉर्स पावर का चुनाव करना है. साथ ही किसानों को अपने हिस्से यानी 75 प्रतिशत सब्सिडी वाली राशि को घटाकर बाकी बची कीमत को पोर्टल पर ही ऑनलाइन अदा करना है.
एक बार फॉर्म मिलने और स्वीकृत होने के बाद विभाग किसानों को सोलर पंप जारी करेगा. विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सारी प्रक्रिया पूरी होने और किसानों तक सोलर पंप पहुंचने में तीन महीने का समय लग सकता है. विभाग ने कहा कि सोलर पंप के जरिए किसान काफी कम खर्चे में अपने सिंचाई का काम कर सकेंगे और लागत घटने से उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी.
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