पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल कैसे करेगा आपकी मदद ,जाने पूरी जानकारी

Update: 2023-08-07 09:22 GMT
नई दिल्ली | आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी चिंता 'डेटा की सुरक्षा' है। हम अपने जीवन में किसी न किसी ऑनलाइन ऐप, सोशल मीडिया या सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं और यहीं पर डेटा सुरक्षा काम आती है। इसमें एक खास बात 'पर्सनल डेटा की सुरक्षा' भी है यानी आपकी पहचान से जुड़ी कई जानकारियों की सुरक्षा का ख्याल रखना जो ऑनलाइन दुनिया में हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार संसद में 'पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल-2023' लेकर आई है।
इस बिल का खाका 2017 में ही तैयार होना शुरू हो गया था, जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (आईटी मंत्रालय) ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। लगभग उसी समय फेसबुक का कैंब्रिज एनालिटिका मामला सामने आया और पूरी दुनिया में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई. सरकार ने इससे पहले 2021 में भी ऐसा ही बिल पेश किया था, लेकिन अगस्त 2022 में इसे वापस ले लिया गया था। सरकार अब इसे नए सिरे से संसद में लेकर आई है।
सरकार का यह बिल डेटा को संभालने और प्रोसेस करने वाली कंपनियों और संस्थानों की जिम्मेदारी तय करता है। इसके साथ ही आम आदमी के क्या अधिकार होंगे इसका भी इस बिल में जिक्र है. अगर कोई कंपनी या संस्था डेटा सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन करती है, देश की सीमा के बाहर डेटा ट्रांसफर करती है या किसी बच्चे या विकलांग व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाला कोई काम करती है तो कंपनियों को 50 करोड़ रुपये से लेकर 250 करोड़ रुपये तक जुर्माना देना होगा. से रु. हालाँकि, सरकारी एजेंसियों को इस दायरे से बाहर रखा गया है।
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