गृह मंत्रालय ने लिया फैसला: एफसीआरए के तहत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ी, जानें फायदा
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न संगठनों के लिए एफसीआरए (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) के तहत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न संगठनों के लिए एफसीआरए (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) के तहत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि यह वैधता उन संगठनों के लिए बढ़ाई गई है जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता 29 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2021 के बीच समाप्त हो रही है या समाप्त हो चुकी है।