कार : प्रत्येक वाहन मालिकों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत अगर कोई वाहन मालिक बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भारी-भरकम चालान का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है और उससे वाहन मालिक को क्या लाभ मिलता है। इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस खबर के माध्यम से हम देने जा रहे हैं।
थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस कवर या लायबिलिटी कवर एक ऐसी पॉलिसी है जो कार मालिक या वाहन के ड्राइवर को किसी भी कानूनी दायित्व, आकस्मिक देयता, वित्तीय नुकसान या संपत्ति की क्षति, चोट लगने या यहां तक कि मौत की स्थिति में चिकित्सा व्यय कवर से बचाती है।