सरकार ने की ये 5 अहम घोषणाएं,Taxpayers को मिली बड़ी राहत, जानिए पूरी डिटेल

25 जून को सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए पांच बड़ी टैक्स रिलीफ की घोषणा की है. पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. इसके अलावा कोरोना ट्रीटमेंट के लिए जो रकम मिलेगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. मदद की राशि भी टैक्स फ्री होगी.

Update: 2021-06-27 03:05 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए कई अहम घोषणाएं की है. सबसे पहली और सबसे बड़ी घोषणा कोरोना ट्रीटमेंट से संबंधित है. अगर कोरोना इलाज के लिए एंप्लॉयी को कंपनी से या फिर किसी इंडिविजुअल को अन्य इंडिविजुअल से कोई अमाउंट मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. कई टैक्सपेयर्स ऐसे हैं जिन्हें कठिन समय में कंपनी की तरफ से या फिर अपने परिजनों से आर्थिक मदद मिली. ऐसी किसी मदद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

इसके अलावा अगर किसी एंप्लॉयी की कोरोना से मौत हो जाती है और कंपनी की तरफ से उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. अगर कोई इंडिविजुअल भी किसी दूसरे इंडिविजुअल की आर्थिक मदद करता है तो 10 लाख तक यह पूरी तरह टैक्स फ्री होगा. इस तरह कोरोना ट्रीटमेंट के लिए मिलने वाली राशि टैक्स फ्री है. अगर कोरोना के कारण किसी मौत हो जाती तो एक्स-ग्राशिया के तौर पर मिलने वाली कोई भी मदद टैक्स फ्री होगी.
पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन 3 महीने बढ़ी
तीसरी बड़ी घोषणा पैन-आधार लिंक को लेकर की गई है. दोनों को लिंक करने की डेडलाइन तीन महीने से बढ़ा दी गई है. वर्तमान में इसकी डेडलाइन 30 जून को खत्म हो रही थी जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा तो आपका पैन इन-एक्टिव हो जाएगा. इसके कारण आपका KYC भी इनवैलिड हो जाएगा और इससे आपको कई तरह की वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.
विवाद से विश्वास स्कीम पेमेंट डेडलाइन
चौथी बड़ी घोषणा विवाद से विश्वास स्कीम से संबंधित है. इस स्कीम के तहत बिना अडिशनल अमाउंट के पेमेंट की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है. अडिशनल अमाउंट के साथ पेमेंट की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी गई है.
कई कामों की डेडलाइन बढ़ाई गई
इसके अलावा भी टैक्सपेयर्स के लिए कई अन्य घोषणाएं की गई हैं. अलग-अलग कामों के डेडलाइन 15 दिन से 2 महीने के लिए बढ़ाई गई है. TDS statements जमा करने की डेडलाइन 15 दिनों के बढ़ा दी गई है. वर्तमान डेडलाइन 30 जून को थी जिसे बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है. Tax deduction certificates के लिए डेडलाइन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. foreign remittance certificate की डेडलाइन 15-131 जुलाई के बीच तक है.registration of institutions की डेडलाइन 31 अगस्त तक कर दी गई है. settlement commission से मामला वापस लेने की डेडलाइन 31 जुलाई तक कर दी गई है.



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