सरकार ने लागू की ये नया नियम, अब 15 साल से पुरानी गाड़ियों को करना पड़ेगा स्क्रैप

सरकार ने हाल ही में प्रदूषण कम करने को लेकर कई कदम उठाए हैं

Update: 2021-01-27 09:01 GMT

जनता से रिश्ता बेवङेस्क | सरकार ने हाल ही में प्रदूषण कम करने को लेकर कई कदम उठाए हैंऔर पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का आदेश दिया है. अब इस कड़ी में सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप यानी नष्ट करने की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत 15 साल से पुराने वाहनों को नष्ट करने में सहूलियत होगी. इसमें सरकारी विभागों और पीएसयू द्वारा खरीदे गए 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की अनुमति मिल जाएगी.

सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और इसे 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दिया जाएगा. इसको मंजूरी देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नितिन गडकरी ने सरकारी विभाग और पीएसयू के स्वामित्व वाले वाहनों के डीरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग के पॉलिसी को मंजूरी दे दी है जिसमें 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को शामिल किया जाएगा. इस बारे में अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है, ये नीति 1 अप्रैल 2022 से भारत में लागू कर दी जाएगी.

आपको बता दें कि सरकार ने 26 जुलाई, 2019 को, इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में तेजी के साथ अपनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया था. इसके अलावा नितिन गडकरी ने यह भी कहा था कि इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद भारत ऑटोमोबाइल हब बन जाएगा और ऑटोमोबाइल की कीमतों में भी कमी आएगी.

स्क्रैपेज पॉलिसी के फायदे

स्क्रैपेज पॉलिसी से प्रदूषण घटाने और सड़क सुरक्षा को बेहतर करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही नई गाड़ियों की मांग बढ़ने से ऑटो इंडस्ट्री की सेहत सुधरेगी. इसके अलावा आप इस पॉलिसी के तहत नई कार के रजिस्ट्रेशन पर छूट पा सकते हैं. इसमें आपको पुरानी कार स्क्रैप सेंटर को बेचनी होगी. इसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसे दिखाने पर नई कार का रजिस्ट्रेशन मुफ्त हो जाएगा. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पॉलिसी से करीब 2.80 करोड़ वाहन स्क्रैप पॉलिसी के अंदर आएंगे.

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